राज्यदिल्ली

9 दिसंबर को शरजील इमाम की याचिका पर Karkardooma Court ने दिल्ली पुलिस के वकील से कहा, “आप इस केस को छोड़ दीजिए।”

Karkardooma Court

Karkardooma Court: शनिवार को भी दिल्ली दंगा मामले में जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व विद्यार्थी रहे शरजील इमाम की जमानत याचिका पर सुनवाई नहीं हुई। Karkardooma Court के जज ने जमानत याचिका पर सुनवाई 9 दिसंबर तक टाल दी है। कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को इस मामले में डीसीपी क्राइम अदालत में हाजिर नहीं करने पर भी फटकार लगाई है। दिल्ली के व्यवहार पर भी अदालत ने नोटिस जारी किया है।

शनिवार को Karkardooma Court में दिल्ली दंगा मामले में शरजील ईमाम की जमानत याचिका पर सुनवाई होनी थी, लेकिन दिल्ली पुलिस की ओर से उनके वकील अदालत में नहीं आए। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस के वकील को कोर्ट में उपलब्ध नहीं होने पर गंभीर नाराजगी व्यक्त की है।

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शनिवार को कड़कड़डूमा कोर्ट ने DCP क्राइम को अगली सुनवाई के दौरान व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने कोर्ट से डीसीपी क्राइम को नोटिस भेजा है। कोर्ट ने कहा कि यह केस आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। हर बार यही होता है। वकील नहीं आते। आप यह केस छोड़ दीजिए अगर आपको लगता है कि हम मुक्त हैं और आपके लिए दूसरे केस में जाना अधिक महत्वपूर्ण है। हर दिन यही होता है, तो अतिरिक्त समय क्यों दें?

53 लोगों की हुई थी मौत

शरजील इमाम सहित अन्य आरोपियों पर फरवरी 2020 के दंगों का आरोप लगाया गया है। शरजील को आईपीसी और यूएपीए की दो अलग-अलग धाराओं में केस दर्ज है। दिल्ली दंगे में 53 लोग उत्तर-पूर्वी दिल्ली में मारे गए। इस घटना में 700 से अधिक लोग भी घायल हो गए।

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