हरियाणा में जन्म और मृत्यु पंजीकरण के नियमों में बड़ा बदलाव

हरियाणा सरकार ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण के नए नियमों को मंजूरी दी है। नए नियमों के तहत प्रक्रिया अधिक डिजिटल, पारदर्शी और राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होगी। जानें पूरी जानकारी।

हरियाणा सरकार ने राज्य में जन्म और मृत्यु पंजीकरण की प्रक्रिया को और अधिक सटीक, पारदर्शी और राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने की दिशा में एक अहम कदम उठाया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में “हरियाणा जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण नियम, 2025” को मंजूरी प्रदान की गई।

अब होंगे नियम डिजिटल इंडिया के अनुसार

नए नियम भारत के महापंजीयक द्वारा तैयार किए गए केंद्रीय आदर्श जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) नियम, 2024 पर आधारित हैं। इससे पहले राज्य में हरियाणा जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण नियम, 1972 लागू थे, जिनमें कई प्रावधान अब समय और तकनीकी बदलाव के साथ पुराने हो चुके थे।

इन संशोधित नियमों का उद्देश्य राज्य की पंजीकरण प्रणाली को डिजिटल भारत मिशन और राष्ट्रीय डेटा मैनेजमेंट प्रणाली के अनुरूप बनाना है।

also read:- अंबाला एयरपोर्ट का उद्घाटन जल्द, इन शहरों के लिए शुरू…

प्रक्रिया होगी अधिक पारदर्शी और डिजिटल

सरकार का मानना है कि नए नियमों के लागू होने से पंजीकरण की प्रक्रिया न केवल सुव्यवस्थित और तेज़ होगी, बल्कि इससे रिकॉर्ड की सटीकता, डेटा संग्रहण, और नीतिगत योजना निर्माण में भी सुधार होगा।

अब नागरिकों को डिजिटल माध्यम से जन्म और मृत्यु के प्रमाण पत्र प्राप्त करने में आसानी होगी। इसके अलावा, स्थानीय निकाय और पंजीकरण कार्यालयों की ज़िम्मेदारी और जवाबदेही भी अधिक स्पष्ट हो जाएगी।

राष्ट्रीय नीति से सीधा समन्वय

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि इन नियमों के ज़रिए हरियाणा राज्य की प्रणाली को राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन, यूनीक हेल्थ आईडी, और डेटा इंटीग्रेशन फ्रेमवर्क जैसी पहलों से जोड़ा जाएगा, जिससे राज्य और केंद्र की योजनाओं में बेहतर समन्वय स्थापित हो सकेगा।

For More English News: http://newz24india.in

Exit mobile version