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सुप्रीम कोर्ट का बड़ा बयान, ईपीएफ कंट्रीब्‍यूशन में देरी पर इंप्‍लॉयर पर लगेगा जुर्माना

नेशनल डेस्‍क। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि यदि कोई नियोक्ता कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) के ईपीएफ योगदान को समय पर जमा करने में विफल रहता है, तो वह कर्मचारी को हर्जाने का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। सुप्रीम कोर्ट कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दायर एक अपील पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें कहा गया था कि अगर नियोक्ता ईपीएफ योगदान जमा करने में विफल रहता है तो वह हर्जाना देने के लिए उत्तरदायी है।

इंप्‍लॉयर को समय पर जमा करना होगा ईपीएफओ
जस्टिस अजय रस्तोगी और अभय एस ओका की सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 20 या अधिक कर्मचारियों वाले किसी भी प्रतिष्ठान में काम करने वाले कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है। इसलिए, अदालत ने कहा कि कानून के अनुसार, नियोक्ता भविष्य निधि के लिए अनिवार्य कटौती करने और कर्मचारी के खाते में ईपीएफ कार्यालय में जमा करने के लिए उत्तरदायी है।

ईपीएफ जमा कराने में देरी पर लगेगा जुर्माना
पीठ ने कहा, हमारा विचार है कि अधिनियम के तहत नियोक्ता द्वारा ईपीएफ योगदान के भुगतान में कोई भी चूक या देरी अधिनियम 1952 की धारा 14 बी के तहत हर्जाना लगाने के लिए एक अनिवार्य शर्त है और मेन्स री या एक्टस रीस नागरिक दायित्वों / देनदारियों के उल्लंघन के लिए जुर्माना / हर्जाना लगाने के लिए एक आवश्यक तत्व नहीं है।

EPS’95 पेंशनर्स कभी जमा करा सकते हैं लाइफ सर्टिफ‍िकेट
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने घोषणा की है कि EPS’95 पेंशनभोगी अब वर्ष के दौरान किसी भी समय जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं, जो एक वर्ष के लिए वैध होगा। ईपीएफओ ने ट्विटर पर घोषणा की, “ईपीएस’95 पेंशनभोगी अब किसी भी समय जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं जो जमा करने की तारीख से 1 वर्ष के लिए वैध होगा।

केंद्र के पेंशनर्स को लाइफ सर्टिफ‍िकेट जमा कराने में राहत
इस बीच, कोविड -19 के प्रकोप के मद्देनजर, सरकार ने केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों के लिए अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की समय सीमा 28 फरवरी, 2022 तक बढ़ा दी है। कई राज्यों में चल रहे कोविड -19 महामारी और कोरोना वायरस के पेंशनभोगियों के सभी आयु समूहों के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की मौजूदा समय सीमा को 31 दिसंबर, 2021 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। केंद्र सरकार के सभी पेंशनभोगी अब 28 फरवरी, 2022 तक जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। पेंशन का भुगतान इस विस्तारित अवधि में बिना किसी रुकावट के पेंशन वितरण प्राधिकरण (पीडीए) द्वारा किया जाएगा।”

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