
दिल्ली सरकार महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को DTC और क्लस्टर बसों में मुफ्त यात्रा के लिए पिंक स्मार्ट कार्ड देगी। जानें आवेदन प्रक्रिया, पात्रता, KYC नियम और अन्य जरूरी जानकारी।
दिल्ली सरकार राजधानी की महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए पिंक स्मार्ट कार्ड योजना शुरू करने जा रही है, जिसके तहत उन्हें डीटीसी और क्लस्टर बसों में मुफ्त सफर की सुविधा मिलेगी। यह योजना महिला सशक्तिकरण और सुरक्षित परिवहन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लाई जा रही है।
नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (NCMC) के तहत जारी होगा कार्ड
पिंक स्मार्ट कार्ड को नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (NCMC) प्लेटफॉर्म के तहत जारी किया जाएगा। कार्ड पर महिला यात्री का नाम और फोटो अंकित होगा, जिससे पहचान में पारदर्शिता बनी रहेगी। हालांकि डीटीसी और क्लस्टर बसों में तो यह मुफ्त यात्रा के लिए मान्य होगा, लेकिन अन्य परिवहन साधनों (जैसे मेट्रो आदि) में उपयोग के लिए इसे रिचार्ज करना होगा।
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और KYC अनिवार्य
पिंक स्मार्ट कार्ड के लिए पूरी आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। इच्छुक महिलाओं को DTC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा। आवेदन करते समय बैंक का चयन करना होगा, जो कार्ड जारी करेगा। कार्ड तभी जारी किया जाएगा जब आवेदक के-वाईसी (KYC) प्रक्रिया पूरी कर लेगी। यह प्रक्रिया चुने गए बैंक की शाखा में जाकर पूरी करनी होगी।
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पात्रता क्या है?
इस योजना के लिए वही महिलाएं और ट्रांसजेंडर व्यक्ति पात्र हैं:
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जिनकी आयु 12 वर्ष या उससे अधिक है।
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जिनके पास दिल्ली का वैध निवास प्रमाण है, जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी, राशन कार्ड आदि।
बिना KYC कार्ड भी मिलेगा – लेकिन सीमित सुविधाओं के साथ
सरकार ने बिना KYC वाले कार्ड का विकल्प भी उपलब्ध कराया है। ऐसे कार्ड ऑफलाइन आवेदन के माध्यम से डीटीसी बस पास काउंटरों या बस कंडक्टरों से लिए जा सकते हैं। हालांकि इनमें यात्री का नाम या फोटो नहीं होगा। यह कार्ड मेट्रो के पुराने कार्ड जैसा होगा और जारी करते समय दस्तावेज़ सत्यापन अनिवार्य रहेगा।
सत्यापन और सुरक्षा के लिए नया सिस्टम तैयार
इस योजना के दुरुपयोग को रोकने के लिए सरकार एक सत्यापन प्रणाली विकसित कर रही है, जिसमें स्मार्ट कार्ड नंबर और दस्तावेज़ नंबर को आपस में मिलाया जाएगा। भविष्य में डिजिटल फोटो वेरीफिकेशन की प्रणाली भी लागू की जा सकती है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि कार्ड का उपयोग वही पात्र व्यक्ति कर रहा है।
शुल्क और कार्ड गुम होने पर प्रक्रिया
बस यात्रा के लिए सरकार की ओर से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, लेकिन बैंक द्वारा पिंक स्मार्ट कार्ड जारी करने या मेंटेनेंस के लिए मामूली शुल्क वसूला जा सकता है। अगर कार्ड खो जाता है, तो उपयोगकर्ता को बैंक को सूचित करना होगा, जो अपनी नीतियों के अनुसार डुप्लीकेट कार्ड जारी करेगा।
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