भारत में इंटरनेशनल रोमिंग सिम कार्ड के बदल गए नियम, यहां जानिए पूरी डिटेल
टेक डेस्क। टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने भारत में विदेशी ऑपरेटरों के इंटरनेशनल रोमिंग सिम कार्ड/ग्लोबल कॉलिंग कार्ड्स की बिक्री/किराए पर एनओसी/नवीनीकरण के लिए रिवाइज्ड नियम और शर्तें जारी की हैं। डीओटी द्वारा संशोधित नियमों और शर्तों को भारत में विदेशी ऑपरेटरों के अंतर्राष्ट्रीय रोमिंग सिम कार्डों/ग्लोबल कॉलिंग कार्डों की बिक्री/किराए पर ट्राई की सिफारिशों पर विचार-विमर्श के बाद अंतिम रूप दिया गया है।
यह हैं संशोधित नियम
संचार मंत्रालय ने कहा कि संशोधित नियम और शर्तें विदेश जाने वाले भारतीय जनता के हितों की रक्षा के लिए मैकेनिज्म को मजबूत करती हैं और अन्य लाइसेंस/रजिस्ट्रेशंस के अनुरूप प्रक्रियाओं को भी सुव्यवस्थित करेगी। संशोधित पॉलिसी में एनओसी धारकों को कस्टमर केयर सर्विस, कांटैक्ट डिटेल्स, एस्केलेशन मैट्रिक्स, मदवार बिल, टैरिफ योजनाओं से संबंधित जानकारी, दी जाने वाली सेवाओं आदि के बारे में जानकारी प्रदान करने का प्रावधान करना अनिवार्य है।
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यहां पर कर सकेंगे शिकायत
डीओटी में अपीलीय प्राधिकारी के प्रावधान के साथ एनओसी धारकों द्वारा शिकायत के समयबद्ध समाधान की सुविधा के लिए बिलिंग और उपभोक्ता शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करने का भी प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, संशोधित पॉलिसी डीओटी में अन्य लाइसेंस/पंजीकरण आदि के अनुरूप एनओसी धारकों के लिए आवेदन प्रक्रिया/अन्य प्रक्रियाओं को भी सुव्यवस्थित करती है और एनओसी धारकों के मुद्दों के समाधान/प्रबंधन की सुविधा प्रदान करती है।