मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के आदेश पर कनीपला स्कूल के टीजीटी हिंदी शिक्षक निलंबित

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के आदेश पर कनीपला स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के टीजीटी हिंदी शिक्षक को पोक्सो एक्ट के तहत दर्ज मामले में निलंबित किया गया। कार्रवाई जनसंवाद कार्यक्रम में शिकायत के बाद हुई।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के सख्त निर्देशों पर हरियाणा के कनीपला स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत टीजीटी हिंदी शिक्षक को निलंबित कर दिया गया है। शिक्षक पर कक्षा सातवीं की छात्रा के साथ दुर्व्यवहार के गंभीर आरोप लगे हैं, जिसके चलते उसके खिलाफ पोक्सो अधिनियम समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर गिरफ्तारी की जा चुकी है।

यह कार्रवाई लाडवा में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान पीड़ित छात्रा के परिजनों द्वारा मुख्यमंत्री के समक्ष शिकायत रखने के बाद की गई। शिकायत सुनते ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मामले को अत्यंत गंभीर मानते हुए पंचकुला स्थित उच्च अधिकारियों को दूरभाष पर तत्काल निलंबन के निर्देश जारी किए।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के आदेश मिलते ही हरियाणा मौलिक शिक्षा विभाग के महानिदेशक ने आरोपी शिक्षक समीर कौशिक को निलंबित करने के आदेश जारी कर दिए। इससे पहले, 19 दिसंबर को पुलिस ने पीड़िता के परिजनों की शिकायत पर पोक्सो एक्ट और एससी/एसटी एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर संख्या 731 दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया था, लेकिन विभागीय कार्रवाई लंबित थी।

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जनसंवाद के दौरान परिजनों ने बताया कि उनकी बेटी कनीपला जीएसएसएस स्कूल में सातवीं कक्षा की छात्रा है और संबंधित शिक्षक ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया। इस पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने तुरंत हस्तक्षेप करते हुए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि ऐसे मामलों में कोई ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

निलंबन अवधि के दौरान आरोपी शिक्षक का मुख्यालय जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय, कुरुक्षेत्र निर्धारित किया गया है। उसे बिना पूर्व अनुमति मुख्यालय छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही, हरियाणा सिविल सेवा (सामान्य) नियम 2016 के नियम 83 के तहत उसे नियमानुसार भत्ते प्रदान किए जाएंगे।

राज्य सरकार ने दोहराया है कि बच्चों की सुरक्षा से जुड़े मामलों में शून्य सहनशीलता की नीति अपनाई जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

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