CM Atishi ने योजना को मंजूरी दी, पुराने वाहनों को स्क्रैप करके नए खरीदने पर टैक्स में 20% तक छूट

दिल्ली की CM Atishi ने नए वाहनों खरीदारों को टैक्स में भारी छूट देने की योजना को मंजूरी दी है जो पुराने वाहनों को कबाड़ में बदलने का विकल्प चुनते हैं।

Delhi CM Atishi: यदि आप मियाद खत्म हो चुके पुराने वाहन को स्क्रैप कराएंगे तो नया वाहन खरीदने पर मोटर व्हीकल टैक्स में 20 फीसदी तक छूट ले सकेंगे। दिल्ली सरकार ने समय पूरा कर चुके वाहनों की स्क्रैपिंग को रोकने के लिए महत्वपूर्ण कार्रवाई की है। इस योजना को मुख्यमंत्री आतिशी ने मंजूरी दी है, और जल्द ही इसकी घोषणा की जाएगी।

दिल्ली सरकार पुराने वाहनों को कबाड़ में बदलने का विकल्प चुनने वाले नए वाहन खरीदारों को टैक्स में 10 से 20 फीसदी का छूट देगी। मुख्यमंत्री आतिशी ने पुराने वाहनों को कबाड़ में बदलने को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना को मंजूरी प्रदान की है।

जारी बयान में कहा गया है कि दिल्ली सरकार तीन साल के भीतर नए वाहन खरीदने पर मोटर वाहन टैक्स में छूट देकर पुराने वाहनों को कबाड़ में बदलने के लिए लोगों को प्रेरित करेगी। योजना नए वाहनों (व्यावसायिक और गैर-व्यावसायिक) के पंजीकरण पर छूट देगी।

दिल्ली सरकार की योजना के अनुसार, नए वाहन पंजीकरण के समय वाहन खरीदारों को अधिकृत व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी में पुराने स्क्रैप किए गाड़ी के सर्टिफिकेट ऑफ़ डिपॉजिट (सीओडी) के साथ-साथ वाहन के कागजातों को भी जमा कराना होगा। यह लोगों को मोटर व्हीकल टैक्स से छूट दे सकता है।

योजना के तहत नए गैर व्यावसायिक पेट्रोल, सीएनजी और एलपीजी चालित वाहनों के पंजीकरण पर मोटर व्हीकल टैक्स में 20 प्रतिशत की छूट मिलेगी, जबकि डीजल वाहनों के लिए 15 प्रतिशत की छूट मिलेगी। व्यवसायिक इस्तेमाल वाले पेट्रोल, सीएनजी या एलपीजी वाले वाहनों को 15 प्रतिशत की छूट मिलेगी, जबकि डीजल वाले वाहनों को 10 प्रतिशत की छूट मिलेगी।

पुराना वाहन किसी पंजीकृत सुविधा केंद्र पर स्क्रैप कराने पर वाहन मालिक को जमा प्रमाण-पत्र मिलेगा। योजना के अनुसार, वाहन स्क्रैप कराने पर जारी होने वाला सर्टिफिकेट ऑफ़ डिपॉजिट(सीओडी) तीन साल तक वैध रहेगा। यानी वाहन मालिक के लिए तत्काल दूसरा वाहन खरीदना जरूरी नहीं होगा। तीन साल की अवधि में वह जब भी नया वाहन खरीदकर पंजीकरण कराएगा, उसे छूट का लाभ मिलेगा।

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