शर्लिन चोपड़ा को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, पोर्न वीडियो केस में गिरफ्तारी से पहले मिली जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने पोर्न फिल्म रैकेट मामले में मॉडल और अभिनेत्री शर्लिन चोपड़ा को गिरफ्तारी से राहत दी है। जहां शिल्पा शेठ्ठी के पति बिजनेसमैन राज कुंद्रा मुख्य आरोपियों में से एक है। 25 नवंबर को Bombay High Court द्वारा उनकी जमानत खारिज होने के बाद शर्लिन चोपड़ा ने शीर्ष अदालत की ओर रुख किया। अभिनेत्री ने दावा किया है कि वह वेबसाइटें देश के बाहर स्थित हैं और जुलाई 2015 में भारत में प्रतिबंधित भी कर दी गई थीं। अपनी इस याचिका में उन्होंने अदालत से कहा, “वेबसाइट्स जिस पर कथित रूप से उनके अश्लील वीडियो क्लिप पाए गए थे, वे फ्रांस और कनाडा (canada and france) की विदेशी कंपनियां हैं और याचिकाकर्ता का उन पर कोई संबंध या नियंत्रण (control) नहीं है।” कोई भी व्यक्ति जो वीडियो में दिखाए गए इस व्यक्ति की जानकारी के बिना ऐसी वेबसाइटों पर कोई भी वीडियो अपलोड कर सकता है।’ सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने शर्लिन चोपड़ा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज करने के बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली शर्लिन की अपील पर महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने इस नोटिस मे कहा, ‘जारी नोटिस, तीन हफ्ते में लौटाया जा सकता है। इस बीच, याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।’ शर्लिन चोपड़ा के वकील ने यह भी बताया कि मामले के अन्य आरोपियों को भी इसी तरह की सुरक्षा दी गई थी। शर्लिन के साथ मामले में सह-आरोपी पूनम पांडे को 18 जनवरी को शीर्ष अदालत ने गिरफ्तारी से राहत दी थी। मुख्य आरोपियों में से एक राज कुंद्रा को भी एक मामले में शीर्ष अदालत ने गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान की थी। कथित तौर पर अश्लील वीडियो बांटने के आरोप में उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा को पिछले साल पोर्नोग्राफी से जुड़े एक मामले (pornography case)में गिरफ्तार किया गया था और फिलहाल वह अभी जमानत पर बाहर हैं।

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