GST Reform India: प्रधानमंत्री मोदी ने GST सुधारों की घोषणा की, 12% और 28% टैक्स स्लैब खत्म कर 5% और 18% स्लैब लागू होंगे, 22 सितंबर से नए नियम लागू होंगे।
GST Reform India: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में जीएसटी (GST) में नेक्स्ट-जनरेशन सुधार लाने का वादा किया था, जिसे अब जीएसटी काउंसिल ने मंजूरी दे दी है। जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में 12% और 28% टैक्स स्लैब को खत्म कर दिया गया है, जिससे अब केवल दो टैक्स स्लैब रहेंगे – 5% और 18%। इसके साथ ही पाप और विलासिता की वस्तुओं के लिए 40% का नया टैक्स स्लैब भी मंजूर किया गया है। ये बदलाव 22 सितंबर से लागू होंगे।
प्रधानमंत्री मोदी ने बताया, आम लोगों की जिंदगी होगी आसान
जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि इस सुधार का मकसद आम जनता की जिंदगी को सरल बनाना और देश की अर्थव्यवस्था को और मजबूत करना है। पीएम मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार ने जीएसटी दरों में कटौती के साथ प्रक्रियागत सुधारों का प्रस्ताव तैयार किया था, जो किसानों, एमएसएमई, मध्यम वर्ग, महिलाओं और युवाओं को सीधे लाभ पहुंचाएगा। उन्होंने बताया कि यह प्रस्ताव यूनियन और राज्यों की सहमति से मंजूर किया गया है।
During my Independence Day Speech, I had spoken about our intention to bring the Next-Generation reforms in GST.
The Union Government had prepared a detailed proposal for broad-based GST rate rationalisation and process reforms, aimed at ease of living for the common man and…
— Narendra Modi (@narendramodi) September 3, 2025
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का समर्थन
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जीएसटी में हुए ये सुधार छोटे व्यवसायों को सशक्त बनाएंगे, व्यापार को सरल बनाएंगे और आत्मनिर्भर भारत के सपने को मजबूत करेंगे। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को इस साहसिक कदम के लिए धन्यवाद दिया।
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की टिप्पणी: GST Reform India
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि यह सुधार आम आदमी को ध्यान में रखकर किए गए हैं। उन्होंने बताया कि दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर कर की दरों की समीक्षा कर अधिकांश मामलों में टैक्स दरों में भारी कमी की गई है। उन्होंने कहा कि श्रम प्रधान उद्योग, किसान, कृषि क्षेत्र और स्वास्थ्य क्षेत्र को इस बदलाव से लाभ मिलेगा। उन्होंने यह भी बताया कि अब केवल दो टैक्स स्लैब होंगे और क्षतिपूर्ति उपकर (Compensation Cess) के मुद्दे पर भी विचार किया जा रहा है।
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