हरियाणा सरकार का पैक्स से जुड़े किसानों के लिए बड़ी राहत, सीएम नायब सिंह सैनी ने एकमुश्त निपटान योजना की घोषणा

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पैक्स से जुड़े किसानों के लिए एकमुश्त निपटान योजना की घोषणा की, जिसके तहत अतिदेय ऋणों पर ब्याज माफी की जाएगी।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा के प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (पैक्स) से जुड़े किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। उन्होंने बकाया अतिदेय ऋणों के निपटान के लिए एकमुश्त निपटान योजना की घोषणा की, जो 31 मार्च, 2026 तक लागू रहेगी। इस योजना के तहत, वह किसान जो 30 सितंबर 2024 तक फसली ऋण, काश्तकार ऋण, या दुकानदारी के लिए ऋण ले चुके हैं, और जिनका ऋण अतिदेय हो चुका है, उन्हें राहत मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने बुधवार को सिविल सचिवालय में आयोजित एक प्रेस वार्ता में यह घोषणा की। इस मौके पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा भी मौजूद थे।

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एकमुश्त निपटान योजना के लाभ

सीएम सैनी ने कहा कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों के लिए ऋण राहत प्रदान करना है। यदि किसान अपने ऋण की मूल राशि पैक्स समितियों के खातों में जमा कर देते हैं, तो उनका पूरा बकाया ब्याज माफ कर दिया जाएगा। इसके तहत लगभग 6,81,182 किसानों और गरीब मजदूरों का 2,266 करोड़ रुपये का ब्याज माफ किया जाएगा।

उन्होंने आगे बताया कि यह योजना उन किसानों के लिए है जिनके ऋण 30 सितंबर 2024 तक अतिदेय हो चुके हैं। इसके साथ ही, मृत किसानों के परिवार भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। यदि उनके वारिस मूल राशि जमा करते हैं, तो उन्हें भी ब्याज माफी का लाभ मिलेगा, जिसका कुल अनुमानित मूल्य लगभग 900 करोड़ रुपये है।

नई ऋण योजना और भविष्य की उम्मीदें

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत किसानों को मूल राशि जमा करने के बाद, एक महीने के भीतर अगली फसल के लिए तीन किस्तों में नया ऋण लेने का अवसर मिलेगा। इससे किसानों को अपनी खेती के लिए जरूरी पूंजी जुटाने में मदद मिलेगी।

मुख्यमंत्री का बयान

सीएम सैनी ने इस अवसर पर कहा कि उनकी सरकार किसानों के कल्याण के लिए हमेशा तत्पर रही है। यह योजना उन किसानों के लिए है, जिनके पास वित्तीय समस्याएं हैं और वे अपने ऋणों को चुकता नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की यह योजना किसानों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगी, जिससे वे अपने पुराने बकायों से मुक्ति पा सकेंगे और आगे बढ़ने के लिए फिर से वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकेंगे।

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