हरियाणा सरकार ने 2026 में चार महीनों के लिए कर्मचारियों और पेंशनरों के वेतन-पेंशन का अग्रिम भुगतान करने की घोषणा की

हरियाणा सरकार ने 2026 में चार महीनों के लिए कर्मचारियों और पेंशनरों का वेतन-पेंशन अग्रिम भुगतान करने की घोषणा की। जानें जनवरी, फरवरी, जुलाई और अक्टूबर के वेतन-पेंशन की तिथियां।

हरियाणा सरकार ने 2026 के कैलेंडर वर्ष के लिए अपने कर्मचारियों, पेंशनरों और परिवारिक पेंशनरों के वेतन, भत्ते, पेंशन और परिवारिक पेंशन के वितरण संबंधी आदेश जारी किए हैं। सरकार ने यह निर्णय लिया है कि जिन महीनों का पहला दिन अवकाश पर पड़ता है, उनके लिए वेतन और पेंशन अग्रिम रूप से जारी किए जाएंगे।

मुख्य सचिव ने दिए आदेश

मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, जो अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी संभालते हैं, के आदेशानुसार जनवरी माह का वेतन और पेंशन 30 जनवरी 2026 को वितरित किया जाएगा। वहीं, फरवरी माह का भुगतान 27 फरवरी 2026 को किया जाएगा। इसी तरह जुलाई का वेतन-पेंशन 30 जुलाई और अक्टूबर का वेतन-पेंशन 30 अक्टूबर 2026 को अग्रिम रूप से जारी किया जाएगा।

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कौन-कौन लाभान्वित होंगे

यह योजना हरियाणा सरकार के सभी नियमित कर्मचारी, पेंशन प्राप्तकर्ता और परिवारिक पेंशन प्राप्तकर्ता पर लागू होगी। सरकार का उद्देश्य कर्मचारियों और पेंशनरों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करना और छुट्टियों के दौरान किसी भी प्रकार की असुविधा से बचाना है।

सरकारी आदेश का महत्व

इस कदम से कर्मचारियों और पेंशनरों को वित्तीय सुरक्षा मिलेगी और उन्हें माह के पहले दिन अवकाश होने पर वेतन या पेंशन के इंतजार में नहीं रहना पड़ेगा। इसके साथ ही सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए यह आदेश वित्तीय योजना और दैनिक खर्चों के लिए सहूलियत भी प्रदान करेगा।

हरियाणा सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि यह आदेश राज्य के सभी विभागों में समान रूप से लागू होगा और कर्मचारियों को समय पर वेतन एवं पेंशन प्राप्त होंगे।

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