हरियाणा कैबिनेट ने PM आवास योजना-शहरी 2.0 के तहत EWS लाभार्थियों के लिए स्टांप ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क में छूट को मंजूरी दी।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आयोजित हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-U 2.0) के लाभार्थियों को बड़ी राहत देने वाला महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। कैबिनेट ने योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के पात्र लाभार्थियों के लिए स्टांप ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क में छूट देने तथा निश्चित शुल्क निर्धारित करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की।
आवास खरीदना होगा और आसान
राज्य सरकार के इस फैसले का उद्देश्य प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के लाभार्थियों पर मकान खरीद से जुड़े अतिरिक्त वित्तीय बोझ को कम करना है। स्टांप ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क में राहत मिलने से पात्र परिवारों को अपने सपनों का घर खरीदने में आर्थिक सहायता मिलेगी।
EWS परिवारों को मिलेगा सीधा लाभ
सरकार के अनुसार, यह निर्णय विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लाभार्थियों के हित में लिया गया है। इससे आवास खरीद की प्रक्रिया अधिक किफायती होगी और घर के पंजीकरण से जुड़ा खर्च भी कम होगा।
‘सभी के लिए आवास’ लक्ष्य को मिलेगा बल
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि राज्य सरकार केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह फैसला “सभी के लिए आवास” के लक्ष्य को गति देगा और अधिक से अधिक पात्र परिवारों को योजना का लाभ दिलाने में मदद करेगा।
पारदर्शी और जनहितकारी पहल
सरकार का मानना है कि शुल्क में यह राहत न केवल गरीब और जरूरतमंद परिवारों की आर्थिक मदद करेगी, बल्कि शहरी क्षेत्रों में आवासीय विकास को भी बढ़ावा देगी। इससे योजना के लाभार्थियों को घर खरीदने की प्रक्रिया सरल, पारदर्शी और अधिक सुलभ बनेगी।
राज्य सरकार ने स्पष्ट किया कि जनकल्याण और गरीब परिवारों के जीवन स्तर में सुधार के लिए ऐसी योजनाओं को प्राथमिकता दी जाती रहेगी, ताकि हर पात्र परिवार अपने घर का सपना साकार कर सके।
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