Jharkhand सरकार राज्यकर्मियों और पेंशनभोगियों को स्वास्थ्य बीमा के लिए बड़ा तोहफा देने जा रही है। प्रस्ताव के अनुसार, झारखंड राज्य कर्मचारी/सेवानिवृत्त कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत कराए जाने वाले उपचार में राशि की कोई सीमा नहीं रहेगी।
Jharkhand सरकार राज्यकर्मियों और पेंशनभोगियों को स्वास्थ्य बीमा के लिए बड़ा तोहफा देने जा रही है। झारखंड राज्य कर्मचारी/सेवानिवृत्त कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत कराए जाने वाले उपचार में राशि की कोई सीमा नहीं रहेगी, प्रस्ताव के अनुसार। इस बीमा कार्यक्रम को ट्रस्ट मोड में लागू किया जाएगा। नई योजना के अनुसार, सामान्य बीमारियों में पांच लाख और गंभीर बीमारियों में 10 लाख तक कैशलेस उपचार उपलब्ध होगा।
विशेष रूप से, सामान्य बीमारी में भी, अगर धन की सीमा पांच लाख से अधिक होती है, तो सरकार भी इसका भुगतान करेगी। ट्रस्ट मोड पर उपचार के कुल खर्च में पांच लाख तक का वहन बीमा कंपनी करेगी, जबकि शेष राशि सरकार वहन करेगी। मुख्य बात यह है कि किडनी ट्रांसप्लांट के मामले में राज्य सरकार भी किडनी डोनर का खर्च भरेगी। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने इस संशोधन प्रस्ताव को अपनाया है। अब इसे कैबिनेट बैठक में उठाया।
कर्मचारियों के 500 रुपए हर माह कटेंगे
झारखंड राज्य कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ लेने के लिए उनके मासिक 1000 रुपये में से 500 रुपये की कटौती की जाएगी। वहीं, सेवानिवृत्त कर्मियों को इस योजना से जुड़ना ऐच्छिक है। यदि वे इस योजना से जुड़ते हैं तो उन्हें एक बार में छह हजार रुपये मिलेंगे।
अखिल भारतीय सेवाओं के कर्मचारियों को भी लाभ मिल सकता है
योजना में एक अतिरिक्त महत्वपूर्ण सुविधा दी गई है। विधानसभा के पूर्व सदस्य, पदाधिकारी, कर्मचारी, अखिल भारतीय सेवाओं के इच्छुक सेवारत और सेवानिवृत्त पदाधिकारी और कर्मचारी, राज्य की अन्य सेवाओं के सेवानिवृत्त पदाधिकारी और कर्मचारी, सरकार के विभिन्न बोर्ड, निगम और संस्थानों में कार्यरत और सेवानिवृत्त नियमित कर्मचारी भी निर्धारित बीमा राशि का भुगतान कर सकते हैं। इसके अलावा राजकीय विवि एवं उनके अंतर्गत अंगीभूत महाविद्यालयों में कार्यरत और सेवानिवृत्त शिक्षकगण एवं शिक्षकेतर कर्मी और वकील भी झारखंड राज्य स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ उठा सकते हैं।
व्यापक स्तर पर लाभ
राज्य में 2.25 लाख सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं
अखिल भारतीय सेवा में कार्यरत और सेवानिवृत्त कर्मी लाभ प्राप्त कर सकेंगे
विधानसभा के सदस्यों, कर्मचारियों और अधिकारियों को इसका लाभ मिलेगा
सरकारी निगमों, संस्थानों और संस्थानों से जुड़े लोग भी शामिल हैं
आम बीमारी में 5 लाख से अधिक खर्च होने पर भी लाभ मिलेगा
स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ किन्हें मिलेगा?
झारखंड राज्य स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत राज्य की सभी सेवाओं में काम करने वाले राज्यकर्मियों, सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके परिवार के आश्रित सदस्यों को शामिल किया जाएगा. इनमें शामिल होंगे पति या पत्नी; पुत्र, वैध दत्तक पुत्र (जो 25 वर्ष की आयु तक काम नहीं करता), पुत्री, अविवाहित, विधवा, परित्यक्ता पुत्री, नाबालिग भाई या बहन; और आश्रित माता-पिता (प्रतिमाह 9 हजार और उस पर तत्समय अनुमान्य महंगाई राहत से कम पेंशन पाने वाले) शामिल होंगे।
बीमा कंपनी बनाएगी कॉरपोरेट बफर फंड
गंभीर बीमारियों के लिए बीमा कंपनी कॉरपोरेट बफर फंड बनाएगी। इसके माध्यम से गंभीर बीमारियों में 10 लाख तक का कैशलेस भुगतान होगा। 10 लाख रुपये से अधिक के भुगतान के लिए जसास (झारखंड स्टेट आरोग्य सोसायटी) एक बफर फंड बनाएगी।