लोक अदालत: एक दिन में निपट सकते हैं पुराने ट्रैफिक चालान, जानें तारीख और प्रक्रिया

10 जनवरी 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत में पुराने ट्रैफिक चालान कम समय और कम खर्च में निपटाएं। जरूरी दस्तावेज़ और प्रक्रिया जानें।

ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले वाहन मालिकों के लिए एक बड़ी राहत का मौका आया है। राष्ट्रीय लोक अदालत (National Lok Adalat) 10 जनवरी 2026 को आयोजित होने जा रही है, जिसमें पुराने ट्रैफिक चालानों का निपटान कम समय और कम खर्च में किया जाएगा।

लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य है उन मामलों का जल्दी और आसान समाधान करना, जो आम तौर पर कोर्ट में महीनों या सालों तक लंबित रहते हैं। इस व्यवस्था के तहत छोटे ट्रैफिक उल्लंघन वाले मामलों में जुर्माना पूरी तरह माफ हो सकता है या काफी कम राशि लेकर मामला समाप्त किया जा सकता है।

लोक अदालत में सुनवाई कैसे होती है?

लोक अदालत में मामलों को एक ही दिन में निपटाने का प्रावधान है। आम तौर पर ऐसे चालान जिनमें मामूली ट्रैफिक उल्लंघन हुआ हो, उनकी सुनवाई की जाती है।

जुर्माना पूरी तरह माफ या कम किया जा सकता है।

लोगों का समय और पैसा दोनों बचता है।

सुनवाई सरल और त्वरित होती है।

इस कारण से, हर साल हजारों लोग अपने पुराने चालानों को निपटाने के लिए लोक अदालत का इंतजार करते हैं।

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कौन-से चालानों पर सुनवाई होती है?

लोक अदालत केवल compoundable traffic violations के लिए होती है। इन मामलों में आम तौर पर राहत मिलती है, जबकि गंभीर अपराधों में राहत नहीं दी जाती।

सुनवाई योग्य ट्रैफिक चालान:

बिना हेलमेट वाहन चलाना

सीट बेल्ट न लगाना

गलत पार्किंग

ट्रैफिक सिग्नल तोड़ना

वाहन का प्रदूषण प्रमाणपत्र (PUC) न होना

इंश्योरेंस समाप्त होना

सुनवाई योग्य नहीं:

शराब पीकर ड्राइविंग

जानलेवा ड्राइविंग

हिट एंड रन

अन्य गंभीर अपराध

जरूरी डॉक्यूमेंट्स और तैयारी

लोक अदालत में शामिल होने से पहले टोकन लेना अनिवार्य है। टोकन आपकी सुनवाई का क्रम तय करता है। इसके साथ निम्नलिखित दस्तावेज़ साथ रखना जरूरी है:

इन दस्तावेजों के साथ आप तुरंत अपने केस को निपटा सकते हैं और समय की बचत कर सकते हैं।

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