पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र में तीन अहम विधेयक पास, स्टाम्प शुल्क सरल होगा और ‘मेरा घर मेरे नाम’ योजना को मिलेगी गति, आम जनता पर आर्थिक बोझ कम।
पंजाब विधानसभा के एक दिवसीय विशेष सत्र में मंगलवार को तीन महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए, जिनका उद्देश्य आम जनता को सीधे लाभ पहुंचाना और भूमि-संपत्ति से जुड़े मामलों को सरल बनाना है।
पारित किए गए विधेयकों में ‘पंजाब आबादी देह (अधिकार अभिलेख) संशोधन विधेयक 2025’, भारतीय स्टाम्प (पंजाब द्वितीय संशोधन) विधेयक 2025, और पंजाब भूमि राजस्व (संशोधन) विधेयक 2025 शामिल हैं। इन विधेयकों के लागू होने से न केवल प्रशासनिक प्रक्रिया सरल होगी बल्कि आम लोगों पर वित्तीय बोझ भी कम होगा।
स्टाम्प शुल्क में सुधार
राजस्व, पुनर्वास और आपदा प्रबंधन मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने बताया कि भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 में किए गए संशोधन से स्टाम्प शुल्क की प्रक्रिया अधिक व्यावहारिक और आसान बन गई है। अब संपत्ति के स्वामित्व विलेख जमा करने, बंधक लेने और समतुल्य बंधक जैसे मामलों में बार-बार स्टाम्प शुल्क का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। इससे न सिर्फ आम जनता का आर्थिक बोझ कम होगा, बल्कि बैंकिंग प्रक्रिया भी तेज और आसान होगी।
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‘मेरा घर मेरे नाम’ योजना को मिलेगा नया गति
‘पंजाब आबादी देह’ संशोधन विधेयक में आपत्तियों और अपीलों की समय सीमा को कम किया गया है। मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने बताया कि इससे सरकार की ‘मेरा घर मेरे नाम’ योजना को तेजी से लागू करने में मदद मिलेगी। खासकर आबादी देह क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को उनके घर का कानूनी स्वामित्व समय पर मिलेगा।
भूमि और संपत्ति मामलों में बढ़ेगी पारदर्शिता
इन तीनों विधेयकों से पंजाब में भूमि और संपत्ति से जुड़े मामलों में पारदर्शिता बढ़ेगी। विवाद कम होंगे और लोगों को उनके अधिकार आसानी से मिल पाएंगे। सरकार का कहना है कि यह कदम प्रशासनिक सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है, जो आम जनता को सीधे लाभ पहुंचाने के लिए उठाया गया है।
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