मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली Punjab Cabinet ने भाखड़ा बांध पर सीआईएसएफ तैनात करने का कांग्रेस सरकार का फैसला वापस लिया
Punjab Cabinet News: एक महत्वपूर्ण निर्णय में, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब मंत्रिमंडल ने सोमवार को भाखड़ा बांध पर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) तैनात करने के कांग्रेस सरकार के फैसले को वापस लेने का फैसला किया।
इस आशय का निर्णय आज यहां पंजाब सिविल सचिवालय स्थित मुख्यमंत्री के कार्यालय में उनकी अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया गया।
मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि मंत्रिमंडल ने इस बात पर दुख जताया है कि कांग्रेस सरकार ने 23 जुलाई, 2021 को अपने फैसले के द्वारा मनमाने ढंग से भाखड़ा बांध पर सी.आई.एस.एफ. तैनात करने की मंजूरी दे दी है। यह राज्य विरोधी रुख राज्य के लिए सरासर अपमानजनक है, (Punjab Cabinet) क्योंकि पंजाब पुलिस बांधों की सुरक्षा करने में पूरी तरह सक्षम है। इस पर पलटवार करते हुए राज्य मंत्रिमंडल ने आज राज्य के व्यापक हितों को ध्यान में रखते हुए इस फैसले को वापस ले लिया और कहा कि भाखड़ा बांध पर सी.आई.एस.एफ. तैनात करने के कदम के खिलाफ राज्य विधानसभा के आगामी सत्र में प्रस्ताव पारित किया जाएगा।
मंत्रिमंडल ने बांध पर आउटसोर्स सीआईएसएफ तैनात करने के फैसले का कड़ा विरोध किया और कहा कि राज्य सरकार इस बल की तैनाती के लिए एक भी पैसा नहीं देगी। यह राय थी कि पिछली कांग्रेस सरकार ने बल तैनात करने की यह मंजूरी देकर राज्य के हितों को खतरे में डाला था, जबकि पंजाब पुलिस के पास सीमावर्ती राज्य की सुरक्षा करने की शानदार विरासत है। मंत्रिमंडल ने आश्चर्य जताया कि जब अच्छी तरह से सुसज्जित पंजाब पुलिस राज्य में कानून और व्यवस्था को कुशलतापूर्वक बनाए रख सकती है, तो बांधों की सुरक्षा के लिए सीआईएसएफ को अनुमति देने की क्या जरूरत थी।
पंजाब पशु क्रूरता निवारण (पंजाब संशोधन) अधिनियम 2025 और पंजाब पशु क्रूरता निवारण (बैलगाड़ी दौड़ का संचालन) नियम, 2025 को हरी झंडी
एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में, मंत्रिमंडल ने पंजाब पशु क्रूरता रोकथाम (पंजाब संशोधन) एक्ट 2025 और पंजाब पशु क्रूरता रोकथाम (बैलगाड़ी दौड़ का आयोजन) नियम, 2025 को भी हरी झंडी दे दी। गौरतलब है कि बैलगाड़ी दौड़ पूरे राज्य में ग्रामीण खेल आयोजनों का एक अभिन्न अंग थी, लेकिन इसे एक या अन्य कारणों से कई बाधाओं का सामना करना पड़ा।
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इसलिए, पंजाब राज्य में पशु खेल आयोजनों को विनियमित करने के लिए, “पंजाब पशु क्रूरता निवारण (किला रायपुर ग्रामीण खेल आयोजन और मेले का आयोजन) नियम, 2025” को मंजूरी दी गई है। इन नियमों का मुख्य उद्देश्य पर्याप्त पशु चिकित्सा पर्यवेक्षण, सुरक्षा मानकों, पंजीकरण/दस्तावेजीकरण और उल्लंघन के लिए दंड के साथ खेलों में भाग लेने वाले पशुओं के लिए सुरक्षा उपाय हैं। इससे गांवों में पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने के अलावा पंजाब की देशी मवेशियों की नस्लों को बचाने में भी मदद मिलेगी।
प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर विशेष शिक्षक शिक्षकों के 3600 पदों के सृजन को मंजूरी दी गई-Punjab Cabinet
Punjab Cabinet ने प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर विशेष शिक्षक शिक्षकों के 3600 पदों के सृजन को भी मंजूरी दी। निर्णय के अनुसार विशेष शिक्षक शिक्षक (मास्टर कैडर) के 1650 पद और विशेष शिक्षक शिक्षक (प्राथमिक कैडर) के 1950 पद स्वीकृत किए गए हैं। इस निर्णय से पंजाब भर के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विशेष आवश्यकता वाले 47979 बच्चों को लाभ मिलेगा। ये पद व्यावसायिक शिक्षक, कला और शिल्प शिक्षक और ईटीटी पदों से परिवर्तित किए जा रहे हैं और इन्हें तीन वर्षों में चरणबद्ध तरीके से भरा जाएगा।
Punjab Cabinet 22 कर्मचारियों को कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान करने को हरी झंडी दी गई
मंत्रिपरिषद द्वारा 05.12.2016 को लिए गए निर्णय की समीक्षा करते हुए मंत्रिपरिषद ने ग्रामीण व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान, बादल के लिए सृजित 37 स्थायी पदों के विरुद्ध कार्यरत 22 व्यक्तियों को कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान की है। वित्त विभाग एवं कार्मिक विभाग की सलाह के अनुसार इससे विभाग/सरकार को लम्बे समय से चली आ रही कानूनी जटिलताओं से राहत मिलेगी। साथ ही इससे संस्थान में कार्यरत इन 22 कर्मचारियों का भविष्य भी सुरक्षित होगा।
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ।
👉 ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ‘ਚ CGC ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੁਹਾਲੀ ਅਤੇ Rayat Bahra University ਨਾਮਕ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ।
👉 ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਐਕਟ-2025 ਅਤੇ ਬੈਲ ਗੱਡੀ ਦੌੜ ਦਾ… pic.twitter.com/3KJNPccYdM
— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) July 7, 2025
पंजाब राज्य विकास कर अधिनियम 2018 में संशोधन करके ओटीएस लागू करने की सहमति दी गई
Punjab Cabinet ने पंजाब राज्य विकास अधिनियम 2018 में वेतन शब्द को परिभाषित करके संशोधन करने की भी सहमति दे दी है। इस कदम से कर आधार बढ़ेगा और राज्य भर के करदाताओं की व्यापक कवरेज सुनिश्चित होगी। करदाता की 200 रुपये की मासिक कर देयता के विरुद्ध, उसे नए वित्तीय वर्ष की 30 अप्रैल तक पूरे वित्तीय वर्ष के लिए 2200 रुपये का एकमुश्त कर भुगतान करने का एक और विकल्प दिया जाएगा।
इससे कर अनुपालन सरल होगा और संग्रह तथा दक्षता में सुधार होगा। अधिनियम में नई धाराएं सम्मिलित करके एकमुश्त निपटान तंत्र बनाने पर भी सहमति दी गई तथा मृत्यु, कंपनी, समामेलन या परिसमापन के मामलों में कर देयता को संबोधित करने के लिए प्रावधान प्रस्तावित किए गए।
“सीजीसी यूनिवर्सिटी मोहाली” और “रयात बहारा प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी” होशियारपुर नामक निजी स्व-वित्तपोषित विश्वविद्यालयों की स्थापना को मंजूरी
राज्य के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण निर्णय में, मंत्रिमंडल ने “पंजाब निजी विश्वविद्यालय नीति 2010” के तहत झंजेरी, एसएएस नगर मोहाली में “सीजीसी यूनिवर्सिटी मोहाली” और जिला होशियारपुर में “रयात बहारा प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी” नामक निजी स्व-वित्तपोषित विश्वविद्यालय स्थापित करने को भी मंजूरी दे दी। ये स्व-वित्तपोषित शैक्षणिक संस्थान मोहाली और होशियारपुर में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेंगे और क्षेत्र के समग्र विकास को बढ़ावा देने में उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेंगे।
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