पंजाब सरकार ने राज्य के नागरिकों को उच्च सुरक्षा पंजीकरण नंबर प्लेट लगवाने के लिए ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराई: भुल्लर

पंजाब: इसमें कहा गया है कि वाहन मालिक अपने घरों से ही ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेटों के लिए आवेदन कर सकते हैं।

पंजाब सरकार ने राज्य के नागरिकों को अपने वाहनों पर उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट (एचएसआरपी) लगवाने के लिए ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराई है। इस पहल के तहत अब तक राज्य भर में कुल 64,24,336 वाहनों पर एचएसआरपी लगाई जा चुकी है।

पंजाब के परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने यह जानकारी देते हुए बताया कि राज्य में पंजीकृत वाहनों पर एचएसआरपी (हाई स्कूल रूट रिप्लेसमेंट) लगाने का काम मेसर्स एग्रोस इम्पेक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से किया जा रहा है, जिसकी निविदा 8 जनवरी, 2026 को समाप्त हो गई थी। आम जनता को असुविधा से बचाने के लिए पंजाब सरकार ने तत्काल पहल करते हुए, उसी ऑनलाइन प्रक्रिया को जारी रखते हुए, यह कार्य सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (एसआईएएम) को सौंप दिया है ताकि जनता को निर्बाध सुविधा मिल सके।

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मंत्रिमंडल मंत्री ने कहा कि वाहन मालिक अब SIAM/हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट पोर्टल http://www.siam.in के माध्यम से अपने वाहनों पर HSRP लगवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है, जिससे वाहन मालिक घर बैठे ही HSRP के लिए आवेदन कर सकते हैं।

परिवहन मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की इस पहल से वाहन मालिकों की परेशानी कम होगी और उन्हें आरटीओ कार्यालयों के बार-बार चक्कर लगाने से मुक्ति मिलेगी। उन्होंने आगे कहा कि पंजाब सरकार द्वारा उठाए गए इस कदम के कारण लोगों को एचएसआरपी लगवाने के लिए किसी एजेंट या बिचौलिए के पास जाने की आवश्यकता नहीं होगी।

भुल्लर ने बताया कि अब तक राज्य भर में कुल 64,24,336 वाहनों पर एचएसआरपी लगाई जा चुकी है। उन्होंने शेष वाहन मालिकों से अपील की कि वे निर्धारित प्रक्रिया का लाभ उठाएं और चालान और अन्य जुर्माने से बचने के लिए जल्द से जल्द अपने वाहनों पर एचएसआरपी लगवाएं।

परिवहन मंत्री ने कहा कि आम जनता के हित में पंजाब सरकार ने हर प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने, जनता को होने वाली परेशानी को खत्म करने और दलालों व भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने आगे कहा कि भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के दिशानिर्देशों और मोटर वाहन अधिनियम एवं उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार, निर्धारित प्रक्रिया के तहत एचएसआरपी (हाई-स्पीड रेल) ​​लगाना अनिवार्य कर दिया गया है।

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