Punjab State Election Commission ने अपने पत्र संख्या एसईसी/एमई/एसएएम/2024/8227-49 दिनांक 12.11.2024 के माध्यम से 5 नगर निगमों अर्थात् अमृतसर, जालंधर, लुधियाना, पटियाला और फगवाड़ा और 43 नगर परिषदों/नगर पंचायतों के आम चुनावों और पंजाब राज्य में विभिन्न नगर पालिकाओं के 52 उपचुनावों के लिए मतदाता सूचियों के संशोधन के लिए कार्यक्रम अधिसूचित किया है।
State Election Commission News: पंजाब राज्य चुनाव आयुक्त राज कमल चौधरी ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि मतदाता पंजीकरण अधिकारियों द्वारा मतदाता सूचियों का मसौदा प्रकाशन 14.11.2024 को किया जाएगा और दावे और आपत्तियां, यदि कोई हों, तो 18.11.2024 से 25.11.2024 तक दाखिल की जाएंगी। इस संबंध में दावों और आपत्तियों का निपटारा 03.12.2024 तक किया जाएगा, जबकि मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन 07.12.2024 को किया जाएगा।
उन्होंने आगे बताया कि सभी डिप्टी कमिश्नर-कम-जिला चुनाव अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे 14.11.2024 को निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों के कार्यालय के साथ-साथ संबंधित नगर पालिका में मौजूदा मतदाता सूचियों का प्रचार करें। संशोधन कार्यक्रम के अनुसार, कोई भी पात्र व्यक्ति पंजाब म्यूनिसिपल चुनाव नियम, 1994 के नियम 14 में निर्धारित फॉर्म नंबर 7 (नाम शामिल करने के लिए दावा आवेदन के लिए), फॉर्म 8 (नाम शामिल करने पर आपत्ति के लिए) और फॉर्म 9 (प्रविष्टि में विवरण पर आपत्ति के लिए) में आवेदन कर सकता है। आम जनता की सुविधा के लिए, यह सूचित किया जाता है कि फॉर्म नंबर 7, 8 और 9 आयोग की वेबसाइट (यानी https://sec.punjab.gov.in ) से डाउनलोड किए जा सकते हैं।
अधिक जानकारी साझा करते हुए उन्होंने कहा कि अर्हता तिथि अर्थात जिस तिथि को आवेदक को मतदाता के रूप में अपना नाम पंजीकृत कराने के लिए पात्र होना चाहिए, वह 01.11.2024 है। मतदाता के रूप में पंजीकृत होने के लिए, आवेदक की अर्हता तिथि को 18 वर्ष की आयु होनी चाहिए और वह उस इलाके का सामान्य निवासी होना चाहिए जिसमें वह रहता है।
उन्होंने बताया कि आम जनता की सुविधा के लिए संबंधित नगर पालिकाओं में अपने दावे और आपत्तियां (फॉर्म 7, 8 और 9 में) प्रस्तुत करने के लिए 20 और 21 नवंबर 2024 को एक विशेष अभियान की व्यवस्था करने के लिए उपायुक्तों को निर्देश जारी किए गए हैं। मतदाता प्रारूप रोल का अंतिम प्रकाशन 07.12.2024 को किया जाएगा। राज्य चुनाव आयोग सभी इच्छुक और पात्र उम्मीदवारों से अनुरोध करता है कि वे दावे और आपत्तियों की अवधि के दौरान संबंधित नगर पालिका की मतदाता सूची में खुद को पंजीकृत करना सुनिश्चित करें ताकि वे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग ले सकें।
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