योगी सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस प्रक्रिया को आप अगर वापस नहीं करेंगे तो आपके द्वारा भेजी गई सभी नोटिस को हम तत्काल प्रभाव से रद्द कर देंगे। इसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने लोगों से वसूल किया गया जुर्माना भी वापस करने की अनुमति दी और कहा कि सरकार नए कानून के अंतर्गत क्लेम ट्रिब्यूनल के आदेश के बाद फिर से वसूली करे।
शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में जब्त संपत्ति लौटाने का आदेश को लेकर हुई सुनवाई के दौरान जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ व सूर्य कांत की बेंच द्वारा इसे लेकर सहमति जताई गई जिसका उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से वकील गरिमा प्रसाद द्वारा इसका विरोध किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नए कानून के आधार पर यूपी सरकार को कार्रवाई करने से नहीं रोका जा रहा लेकिन जिन नोटिस को रद्द कर दिया गया हैं उनके आधार पर कार्रवाई को जारी कैसे रखा जा सकता है? वसूली को लेकर क्लेम ट्रिब्यूनल कोर्ट जो आदेश देगी उसके आधार पर कार्रवाई करे।