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आतिशबाजी प्रतिबंध: जिले में 14 नवंबर तक पाबंदियां लागू, आतिशबाजी, ड्रोन उड़ाने और स्टंट पर सख्त रोक

आतिशबाजी प्रतिबंध: जिले में 14 नवंबर तक आतिशबाजी, ड्रोन उड़ाने, ट्रैक्टर स्टंट और धार्मिक निर्माण पर सख्त पाबंदियां लागू। नियम तोड़े तो कड़ी कार्रवाई होगी, जानिए पूरी जानकारी।

आतिशबाजी प्रतिबंध: जिला मैजिस्ट्रेट अंकुरजीत सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत विभिन्न प्रतिबंधों के आदेश जारी करते हुए जिले में कई पाबंदियां 14 नवंबर तक लागू कर दी हैं। इन आदेशों का उद्देश्य शांति, सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखना है। आइए जानते हैं इन प्रतिबंधों के बारे में विस्तार से:

आतिशबाजी और पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध

शहीद भगत सिंह नगर जिले में आतिशबाजी, बम, हवाई पटाखे और चीनी पटाखों का उपयोग पूरी तरह से बंद किया गया है। यह निर्णय शोर प्रदूषण और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए लिया गया है क्योंकि आतिशबाजी से आम जनता में डर पैदा होता है।

ट्रैक्टर और उपकरणों से खतरनाक स्टंट पर रोक

जिले में ट्रैक्टर या उससे जुड़े उपकरणों के साथ खतरनाक स्टंट करने पर रोक लगा दी गई है। हाल ही में ऐसी घटनाओं में युवाओं को गंभीर चोटें आई थीं, इसलिए सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह प्रतिबंध लगाया गया है।

बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध

शादी, धार्मिक आयोजनों और सार्वजनिक कार्यक्रमों में बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने पर कड़ी पाबंदी है। सीमावर्ती जिलों में ड्रोन के गलत इस्तेमाल के मामले सामने आने के कारण यह कदम उठाया गया है।

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सार्वजनिक स्थानों पर अनधिकृत धार्मिक निर्माण पर रोक

जिले के किसी भी सार्वजनिक गली, पार्क या सरकारी जमीन पर बिना अनुमति मंदिर, चर्च, मस्जिद या गुरुद्वारा जैसे धार्मिक स्थल निर्माण पर प्रतिबंध लगाया गया है। संबंधित विभागों को यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी प्रकार का अनधिकृत निर्माण न हो।

हरे आम, नीम, पीपल और बरगद के पेड़ काटने पर पाबंदी

जिले में इन पेड़ों को काटने पर रोक है। यदि किसी परिस्थिति में पेड़ काटना आवश्यक हो, तो वन विभाग की अनुमति लेना जरूरी होगा।

दोपहिया वाहनों के साइलेंसर बदलने और पटाखे बजाने पर प्रतिबंध

शोर प्रदूषण को कम करने के लिए दोपहिया वाहनों के साइलेंसर बदलने या साइलेंसर से पटाखे बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा है। दुकानदार और मैकेनिक भी इस नियम के अंतर्गत आएंगे।

दोपहिया वाहन चलाते समय मुंह ढकने पर रोक

साधारण परिस्थितियों में दोपहिया वाहन चलाते समय मुंह ढकने या बांधने पर प्रतिबंध है। यह नियम केवल उन लोगों पर लागू नहीं होगा जिन्हें स्वास्थ्य कारणों से मास्क या किसी अन्य चीज की आवश्यकता हो।

परैगावालिन दवा केवल पर्ची पर मिलेगी

परैगावालिन दवा केवल सक्षम डॉक्टर की पर्ची पर ही दी जाएगी। मेडिकल स्टोरों को दवा का पूरा रिकॉर्ड रखना अनिवार्य होगा।

इन सभी आदेशों का उल्लंघन करने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे इन नियमों का पालन करें ताकि जिले में शांति और सुरक्षा बनी रहे।

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