मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में राज्य के लिए 19 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। इनमें खासतौर पर नए शहर बसाने की प्रक्रिया को सरल बनाने, भूमि अधिग्रहण मुआवजे को दोगुना करने और युवाओं के लिए निशुल्क ऑनलाइन कोचिंग देने की योजना शामिल है। इसके अलावा, राज्य में सात कानूनों में संशोधन कर कारावास की सजा को खत्म कर जुर्माना राशि को बढ़ाने का भी फैसला लिया गया।
नए शहर बसाना हुआ आसान
कैबिनेट की बैठक में उत्तराखंड में लैंड पूलिंग (भूमि संयोजन) नीति और टाउन प्लानिंग योजना को मंजूरी दी गई। इसके तहत राज्य में नियोजित शहरीकरण को बढ़ावा मिलेगा, जिससे नए शहर बसाने की प्रक्रिया को तेज किया जाएगा। इस फैसले से विभिन्न क्षेत्रों में विकास को गति मिलेगी और शहरी विस्तार को सुव्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा, रिजॉर्ट निर्माण के लिए भू-उपयोग परिवर्तन की आवश्यकता खत्म कर दी गई है।
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कानूनी बदलाव और जुर्माना राशि में वृद्धि
उत्तराखंड जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अध्यादेश 2025 के तहत सात प्रमुख कानूनों में संशोधन किया गया। अब इन कानूनों में कारावास की सजा समाप्त कर दी गई है और जुर्माना राशि को बढ़ा दिया गया है। यह निर्णय राज्य में न्यायिक प्रक्रिया को सरल बनाने और नागरिकों के लिए राहत देने के उद्देश्य से लिया गया है।
भू-उपयोग परिवर्तन में बदलाव और नए मुआवजे का प्रावधान
अब हाईटेंशन लाइन के टावरों की भूमि अधिग्रहण के मामले में मुआवजा दोगुना किया जाएगा। यह फैसला केंद्र सरकार के 2024 में जारी किए गए नियमों के अनुसार लिया गया है, जिससे प्रभावित जमीन मालिकों को अधिक मुआवजा मिलेगा।
युवाओं को मिलेगी निशुल्क ऑनलाइन कोचिंग
कैबिनेट ने मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना को मंजूरी दी, जिसके तहत राज्य के युवाओं को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की निशुल्क ऑनलाइन कोचिंग मिलेगी। यह योजना रक्षा सेवाओं, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के अलावा उच्च शिक्षा में प्रवेश के लिए होने वाली परीक्षाओं की तैयारी कराने में मदद करेगी। इसमें क्लैट, नीट, जेईई की तैयारी भी निशुल्क होगी।
अन्य अहम फैसले
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राज्य में अब ग्रीन बिल्डिंग बनाने पर फ्लोर एरिया रेशियो (एफएआर) में 2 से 5 प्रतिशत छूट मिलेगी।
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पिथौरागढ़ स्थित नैनी-सैनी एयरपोर्ट को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को सौंपने की मंजूरी।
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राज्य में सभी जिलों में अभियोजन निदेशालय की स्थापना की जाएगी, जिससे मुकदमों का निपटारा जल्दी होगा।
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देहरादून में प्रस्तावित रिस्पना एवं बिंदाल एलिवेटेड परियोजना पर जीएसटी और रॉयल्टी पर छूट दी जाएगी।
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