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किसानों के लिए राहत की खबर, अब फसल खराब होने पर नहीं होगा नुकसान

हर किसान के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बहुत उपयोगी है। इस योजना में किसी आपदा की वजह से फसलों के नुकसान को कवर किया जाता है। पीड़ि‍त किसानों को नुकसान की स्थिति में वित्तीय सहायता दी जाती है। फरवरी, 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की हुई थी। कृषि मंत्रालय के अनुसार अब तक 36 करोड़ से अधिक किसान आवेदकों का बीमा इस योजना के तहत किया गया है। 1,07,059 करोड़ रुपये से अधिक दावों का भुगतान इस साल 4 फरवरी तक किया जा चुका है।

 

इस बीमा योजना में वर्ष 2020 में कुछ सुधार किए गए थे, जिसके अंतर्गत प्राकृतिक आपदा से अगर फसल को बर्बाद हो जाती है तो 72 घंटे के भीतर किसान को फसल बीमा एप, सीएससी या निकटतम कृषि अधिकारी के माध्यम से इसकी रिपोर्ट देनी होती है। उसके बाद ही, बीमा प्रक्रिया शुरू होती है।

किसान द्वारा खरीफ फसल के लिए देय अधिकतम बीमा प्रभार 2 फीसदी है। किसान द्वारा रबी फसल के लिए अधिकतम बीमा प्रभार 1.5 फीसदी है। किसान द्वारा देय अधिकतम बीमा प्रभार वार्षिक वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए 5 फीसदी है

 

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में अधिकतम जानकारी

 

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए यह https://www.pmfby.gov.in/ आधिकारिक वेबसाइट है। इसके होम पेज पर जाते ही डॉक्यूमेंट का विकल्प मिलेगा, वहां क्लिक करें। उसके बाद गाइडलाइन्स पर जाकर क्लिक करें। नया पेज खुलेगा। इससे जुड़े बेसिक फीचर्स की जानकारी आप यहां “PMFBY Basic Features” पर क्लिक करके हासिल कर पाएंगे।

 

अपने फसल बीमा के लिए https://www.pmfby.gov.in/ से ही अप्लाई भी कर सकते हैं। आपको होम पेज पर सबसे पहला विकल्प बीमा का ही मिलता है, पहले आपको अपना अकाउंट बनाना होता है उसके बाद ही इसे अप्लाई भी कर पाएंगे।

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