साथी के साथ पत्नी की आपत्तिजनक फोटो साझा करने के आरोपी पति की गिरफ्तारी पर रोक, HC ने कहा

साथी के साथ पत्नी की आपत्तिजनक फोटो साझा करने के आरोपी पति की गिरफ्तारी पर रोक, HC ने कहा

शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने पड़ताल शुरू की और शुरुआती जांच में पता चला कि फोटो शिकायतकर्ता ने खुद खींची थी. प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज करने के बाद, याचिकाकर्ता और उनके साथी को संदिग्ध के रूप में नामित किया गया था। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पति और उसके साथी को राहत दी है, जिन पर पति की पत्नी की महिला साथी के साथ आपत्तिजनक तस्वीरें साझा करने का आरोप था। अदालत ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने का आदेश दिया है और पति को मामले की जांच में भाग लेने का भी निर्देश दिया है। लुधियाना में रहने वाले याची ने अपने साथी के साथ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. उन्होंने बताया कि पुलिस ने याची के खिलाफ उसकी पत्नी की शिकायत पर आईटी एक्ट और अन्य धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी। प्राथमिकी में कहा गया है कि याची ने अपने साथी को अपनी पत्नी की एक अनुचित तस्वीर भेजी थी, जिसने इसका इस्तेमाल उसे ब्लैकमेल करने के लिए किया। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने पड़ताल शुरू की तो पता चला कि शिकायतकर्ता ने ही फोटो खींची थी। याचिकाकर्ता और उनके साथी को बाद में आरोपी बनाया गया और अदालत ने अग्रिम जमानत दे दी, जिसने निर्धारित किया कि आपत्तिजनक फोटो/वीडियो को सार्वजनिक रूप से या ऑनलाइन साझा नहीं किया गया था। आरोपियों को जांच में शामिल होने का आदेश दिया गया है।

Exit mobile version