पंजाब में प्रॉपर्टी टैक्स में 5% की बढ़ोतरी: 1 अप्रैल 2025 से घर, दुकान और फ्लैट होंगे महंगे

पंजाब सरकार ने 1 अप्रैल 2025 से प्रॉपर्टी टैक्स में 5% की बढ़ोतरी की घोषणा की है। बड़ी रिहायशी और व्यावसायिक संपत्तियों पर लागू यह टैक्स बढ़ोतरी शहरी विकास को मजबूत बनाएगी। जानें कैसे करें ऑनलाइन भुगतान।

पंजाब सरकार ने शहरी निकायों की वित्तीय स्थिति सुधारने के उद्देश्य से राज्य भर में प्रॉपर्टी टैक्स में 5% की बढ़ोतरी करने का बड़ा फैसला लिया है। यह नई टैक्स दरें 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होंगी। इस फैसले की अधिसूचना स्थानीय निकाय विभाग द्वारा जारी की जा चुकी है।

सरकार का दावा है कि इस कदम से नगर निगमों की आय बढ़ेगी, जिससे शहरी विकास परियोजनाओं को गति मिलेगी और बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी।

बढ़ोतरी क्यों हुई? (प्रॉपर्टी टैक्स में 5% की बढ़ोतरी)

राज्य सरकार को यह टैक्स बढ़ोतरी केंद्र सरकार की शर्तों के तहत करनी पड़ी है। केंद्र ने पंजाब को GSDP का 0.25% अतिरिक्त ऋण लेने की मंजूरी इसी शर्त पर दी है कि राज्य प्रॉपर्टी टैक्स में वृद्धि करे। साथ ही, केंद्र की शहरी योजनाओं से फंड प्राप्त करने के लिए भी यह जरूरी था।

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कौन-कौन सी प्रॉपर्टी आएगी टैक्स के दायरे में?

संपत्ति प्रकार टैक्स लागू स्थिति
रिहायशी मकान 125 वर्ग गज से अधिक के मकान
फ्लैट्स 50 वर्ग गज से अधिक
डबल स्टोरी घर 60 वर्ग गज से अधिक
दुकानें/व्यावसायिक भवन दुकान, रेस्टोरेंट, अस्पताल, क्लब, खेल स्थल
मल्टीप्लेक्स टैक्स बढ़ोतरी से मुक्त
  1. M Seva पोर्टल पर जाएं

  2. मोबाइल नंबर, नाम और शहर डालें → OTP से लॉगिन करें

  3. प्रॉपर्टी ID और पता दर्ज करें → टैक्स राशि स्वतः दिखाई देगी

  4. डेबिट/क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से भुगतान करें

सरकार का पक्ष बनाम जनता की चिंता

पंजाब सरकार का कहना है कि यह कदम शहरी क्षेत्रों की आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए जरूरी है। इससे नई सड़कें, पानी की व्यवस्था, ड्रेनेज सिस्टम आदि का विकास होगा। हालांकि, मध्यवर्गीय परिवारों और छोटे व्यापारियों को डर है कि यह टैक्स बढ़ोतरी उनकी आर्थिक परेशानियों को और बढ़ाएगी।

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