21 मार्च को ED ने CM Arvind Kejriwal को गिरफ्तार किया था, और 20 जून को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में निचली अदालत ने उन्हें जमानत दे दी। निचली अदालत के आदेश पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी।
CM Arvind Kejriwal: दिल्ली शराब घोटाला से जुड़े भ्रष्टाचार के एक मामले में प्रधानमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के विधायक दुर्गेश पाठक पर सीबीआई ने मुकदमा चलाने की अनुमति दी है। राउज एवेन्यू कोर्ट को इसकी सूचना देते हुए जांच एजेंसी ने भी कोर्ट में मंजूरी दी।
सीबीआई ने विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा की अदालत को इसकी सूचना दी, जो 27 अगस्त को मामले को अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दी। 27 अगस्त को केजरीवाल की न्यायिक हिरासत अवधि समाप्त हो जाएगी। इस मामले में सीबीआई को केजरीवाल और पाठक पर मुकदमा चलाने की अनुमति देने के लिए अदालत ने 12 अगस्त को 15 दिन का समय दिया था। सीबीआई पहले ही दोनों के खिलाफ जांच की अनुमति प्राप्त कर चुकी थी। केजरीवाल के खिलाफ पूरा आरोप पत्र सीबीआई ने दाखिल किया है।
बता दें कि 26 जून को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया था और 27 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे। सप्लिमेंट्री चार्ज, या पूरा आरोप, अदालत को 27 अगस्त को ही विचार करना है। केजरीवाल पर मुकदमा चलाने के लिए जांच एजेंसी को मंजूरी की आवश्यकता थी।
दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका और केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई को पांच सितंबर तक स्थगित कर दिया।
शुक्रवार को जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस उज्ज्वल भुइंया की पीठ ने संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद निर्णय लिया कि मामले में अगली सुनवाई पांच सितंबर को होगी, जिससे जवाबी हलफनामा दाखिल किया जा सके। सीबीआई ने सुनवाई के दौरान केजरीवाल की याचिकाओं का तीव्र विरोध किया, कि अगर उन्हें अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वे सबूतों से छेड़छाड़ कर जांच को बाधित कर सकते हैं।
14 अगस्त को, शीर्ष अदालत ने सीबीआई को दोनों याचिकाओं पर अपना पक्ष रखने का आदेश देते हुए कहा कि वह 23 अगस्त को इस मामले में अगली सुनवाई करेगी।