Income Tax Bill 2025: कल संसद में इनकम टैक्स विधेयक पेश हो सकता है; पूरी जानकारी यहाँ देखे
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Income Tax Bill 2025: पिछले हफ्ते 8 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अगले हफ्ते संसद में नवीनतम इनकम टैक्स बिल प्रस्तुत किया जाएगा।
Income Tax Bill 2025: वित्त मंत्री ने कहा कि लोकसभा में बिल पेश किए जाने के बाद इसे संसदीय वित्त स्थायी समिति के पास आगे की चर्चा के लिए भेजा जाएगा।
1 फरवरी, 2025 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का बजट पेश किया, जो वर्ष 2025 से 26 तक चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने पिछले हफ्ते मंजूर किए गए नवीनतम इनकम टैक्स बिल को निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में घोषित किया। गुरुवार, 13 फरवरी को देश का नवीनतम इनकम टैक्स बिल संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है। 7 फरवरी को कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद इसे अगले हफ्ते पेश किया जाना चाहिए था। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद वित्त मंत्री ने इस मामले पर मीडिया के साथ बातचीत की थी।
इनकम टैक्स बिल लंबी सुनवाई के बाद पारित होगा
पिछले हफ्ते 8 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अगले हफ्ते संसद में नवीनतम इनकम टैक्स बिल प्रस्तुत किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि लोकसभा में बिल पेश किए जाने के बाद इसे संसदीय वित्त स्थायी समिति के पास आगे की चर्चा के लिए भेजा जाएगा। उनका कहना था कि संसदीय समिति इस बिल पर अपनी राय देगी, फिर इसे कैबिनेट के पास भेजा जाएगा। संसदीय समिति की सिफारिशों के बाद इसे फिर से कैबिनेट से मंजूरी मिलनी चाहिए। मंजूरी मिलने के बाद इस बिल को दोबारा संसद में पेश किया जाएगा।
नया बिल 1961 के इनकम टैक्स एक्ट की जगह लेगा
याद रखें कि भारत के टैक्स प्रणाली को सुधारने के लिए तैयार किए गए नवीनतम इनकम टैक्स बिल सिर्फ 2025 तक लागू होगा। नए इनकम टैक्स बिल का लक्ष्य मौजूदा टैक्स प्रणाली को अधिक व्यवस्थित, आसान और पारदर्शी बनाना है। फिर भी, 1961 के इनकम टैक्स एक्ट के नियमों और कानूनों के तहत भारत में व्यवस्था चल रही है। इनकम टैक्स एक्ट, 1961 की जगह ले जाएगा और 2025 में नया टैक्स बिल पारित होगा। प्रस्तावित बिल में टैक्सपेयर्स की सुविधा के लिए आसान भाषा शामिल होगी और टैक्स नियमों और उसके सेक्शन को आसान बनाने की कोशिशों के तहत धाराओं की संख्या में 25-30 प्रतिशत की कमी की जा सकती है।