CM Atishi: दिल्ली सरकार ने 3220 नए वकीलों को चीफ मिनिस्टर एडवोकेट वेलफेयर स्कीम के तहत 10 लाख का टर्म इंश्योरेंस और 5 लाख का मेडिकल इंश्योरेंस देने का फैसला किया है।
CM Atishi: चीफ मिनिस्टर एडवोकेट वेलफेयर स्कीम के तहत आप सरकार ने 3220 नए वकीलों को 5 लाख रुपये की फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस और 10 लाख रुपये की टर्म इंश्योरेंस देने का निर्णय लिया है, जो एक महत्वपूर्ण कदम है। इस फैसले को सीएम आतिशी से मंजूरी मिल गई है।
दिल्ली सरकार अपने चीफ मिनिस्टर एडवोकेट वेलफेयर स्कीम के तहत वर्तमान में 27,000 से ज़्यादा वकीलों को 10 लाख का टर्म इंश्योरेंस और 5 लाख का मेडिकल इंश्योरेंस दे रही है और अब ये संख्या बढ़कर लगभग 31,000 हो जाएगी।
इस महत्वपूर्ण निर्णय पर मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि आप सरकार ने हमेशा वकीलों की बेहतरी के लिए काम किया है और करती रहेगी. उन्होंने कहा कि भारत के वकीलों का प्रोफेशन सबने महत्वपूर्ण, संविधान को साक्षात रूप में उतारकर लोगों को न्याय दिलवाते हैं।
साथ ही यह भी कहा कि चीफ मिनिस्टर एडवोकेट वेलफेयर स्कीम के तहत दिल्ली सरकार ने वकीलों को 10 लाख का टर्म इंश्योरेंस और 5 लाख का मेडिकल इंश्योरेंस दिया जाता है. उन्होंने साझा किया कि चीफ मिनिस्टर एडवोकेट वेलफेयर स्कीम में अब तक लगभग 27,000 से ज़्यादा वकील एनरोल हुए और अब ये संख्या बढ़कर लगभग 31,000 हो जाएगी।
कोरोना के दौरान मददगार हुआ साबित
उनका कहना था कि दिल्ली सरकार ने 2019 में चीफ मिनिस्टर एडवोकेट वेलफेयर स्कीम की शुरुआत की थी, जो हर साल 50 करोड़ रुपये देती है और वकीलों की सुविधाओं को बढ़ाती है। साथ ही, एनरोल सभी वकीलों को 10 लाख रुपये की टर्म इंश्योरेंस और अब 5 लाख रुपये की हेल्थ इंश्योरेंस प्रदान करता है. कोरोना महामारी के दौरान ये योजनाएं बहुत उपयोगी साबित हुईं जब वे शुरू हुईं।
‘हम वकीलों के प्रति अपनी सभी ज़िम्मेदारी निभाते आये हैं’
सीएम आतिशी ने कहा, “हजारों वकीलों और उनके परिवारों ने मेडिकल इंश्योरेंस का लाभ उठाया।”मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि सरकार ने वकीलों के प्रति अपनी सभी जिम्मेदारियों को निभाया है और ऐसा ही करेंगे। उनका दावा था कि हम हमेशा वकीलों के हित में काम करेंगे। इस योजना के तहत एनरोल वकीलों को 10 लाख रुपये का टर्म इंश्योरेंस मिलता है।
“5 लाख रुपये का मेडिकल इंश्योरेंस दिया जाता है’
साथ ही ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस के तहत वकीलों उनके जीवनसाथी और 25 वर्ष तक के दो आश्रित बच्चों के लिए 5 लाख रुपये का मेडिकल इंश्योरेंस दिया जाता है. साथ ही ये अनिवार्य है कि वकील का बार काउंसिल ऑफ दिल्ली में पंजीकृत होना चाहिए और दिल्ली के मतदाता होने चाहिए।