बेंगलुरु कोर्ट में अभिनेता दर्शन ने जेल में खराब हालात बताकर खुद को जहर देने की मांग की, लेकिन उनकी जेल स्थानांतरण और जमानत याचिका खारिज कर दी गई। अदालत ने उन्हें जेल में कुछ रियायतें दीं। पढ़ें पूरा अपडेट।
रेणुकास्वामी हत्याकांड के सह-आरोपी अभिनेता दर्शन की याचिका मंगलवार को बेंगलुरु की एक स्थानीय अदालत ने खारिज कर दी। याचिका में उन्होंने परप्पन अग्रहारा केंद्रीय कारागार से बल्लारी जेल में स्थानांतरण की मांग की थी, जिसे अदालत ने कोई वैध आधार न मानते हुए खारिज कर दिया। हालांकि, जेल परिसर में कुछ रियायतें देने की अनुमति दी गई है।
अदालत ने दी रियायतें
अदालत ने दर्शाया कि स्थानांतरण के लिए कोई ठोस वजह नहीं है, लेकिन दर्शन को जेल परिसर के भीतर घूमने की अनुमति दी गई है। साथ ही, अदालत ने उनकी याचिका पर अतिरिक्त बिस्तर, तकिया और चादर जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने को मंजूरी दी। अदालत ने साफ किया कि ये सभी रियायतें जेल नियमावली के अंतर्गत ही लागू होंगी। किसी भी नियम उल्लंघन की स्थिति में जेल महानिरीक्षक (आईजी) को आरोपी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए स्थानांतरण का अधिकार होगा।
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सुनवाई के दौरान हुआ विवाद
सुनवाई के दौरान अभिनेता दर्शन ने भावुक होकर कहा कि वह पिछले 30 दिनों से सूरज की रोशनी नहीं देख पाए हैं और उनके हाथों में फंगल इन्फेक्शन हो गया है। उन्होंने न्यायाधीश से कहा, “मुझे जहर दे दो, कृपया इसका आदेश दें।” इस मांग पर जज ने कड़ी फटकार लगाई और उन्हें इस तरह के बयान दोबारा न देने की चेतावनी दी।
दर्शन, अभिनेत्री पवित्रा गौड़ा समेत अन्य आरोपी, 33 वर्षीय रेणुकास्वामी की हत्या के मामले में आरोपी हैं। पुलिस के अनुसार, जून 2024 में बेंगलुरु के एक शेड में रेणुकास्वामी को तीन दिनों तक बंधक बनाकर यातनाएं दी गईं, जिसके बाद उनका शव एक नाले से बरामद हुआ था।
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