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Farmers Protest: केंद्र और राज्य सरकारों को दिए गए आदेश, हाई कोर्ट में पहुंचा मामला, पढ़ें महत्वपूर्ण

Farmers Protest

Farmers Protest: किसान आंदोलन को पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट में पेश किया गया था। इसको लेकर मंगलवार को न्यायालय ने आदेश दिया है।

किसान दिल्ली में प्रवेश करने को तैयार हैं। हरियाणा-पंजाब के शंभू बॉर्डर पर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों का मामला अभी कोर्ट में है। मंगलवार को पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा कि प्रदर्शन के दौरान कानून-व्यवस्था को खराब न होने दें। कोर्ट ने केंद्र, हरियाणा और पंजाब सरकारों से भी स्थिति की रिपोर्ट मांगी है। दरअसल, यह आदेश किसानों को बॉर्डर पर रोकने की याचिका के बाद आया है। याचिकाकर्ता ने हरियाणा के कुछ जिलों में इंटरनेट पर प्रतिबंध लगाने और सड़कों को बंद करने की भी मांग की। आइए देखें कि इस याचिका पर कोर्ट ने क्या आदेश दिए।

  • हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिए कि इस प्रदर्शन के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखी जाए.
  • कोर्ट ने कहा कि स्थिति न बिगड़ने पाए. कोर्ट ने दिल्ली सरकार को भी यही आदेश दिए.
  • केंद्र सरकार ने कहा कि जहां तक एमएसपी का मामला है तो उसको लेकर जुलाई 2022 में ही कमेटी बनाई जा चुकी है, जिसका किसान नेता बायकॉट कर चुके हैं.
  •  पंजाब के एडवोकेट जनरल ने कहा कि सभी राज्य मौजूदा हालात को लेकर बैठक कर सकते हैं.
  •  हाई कोर्ट ने कहा कि सभी पक्ष मिल बैठकर विवाद का हल निकालें.
  •  जहां तक आंदोलन और प्रदर्शन का मामला है तो यह तय की जगह पर ही किया जाए.
  • हाई कोर्ट ने कहा कि विवाद के निपटारे के लिए पंजाब और हरियाणा के साथ दिल्ली सरकार भी मिल कर काम करें.
  • हाई कोर्ट ने कहा कि किसी को इस प्रदर्शन से परेशानी नहीं होनी चाहिए.
  • सुनवाई परसों तक के लिए स्थगित कर दी गई है.
  • कोर्ट ने सभी सरकारों को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के आदेश दिए हैं.

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Farmers Protest: उधर, किसान पंजाब-हरियाणा बॉर्डर पर डटे हुए हैं। सीमा पर लगाए गए बैरिकेड को हटाने की कोशिश की गई और फ्लाईओवर के सैफ्टी बैरियर को भी तोड़ दिया गया। इस बीच, प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने पानी डाला। दूसरी ओर, दिल्ली-हरियाणा के सिंघू बॉर्डर पर सुरक्षा उपायों के लिए पहले से ही कई लेयर की बैरिकेडिंग और टिकरी बॉर्डर को सील किया गया है।

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