Ram Rahim को हाईकोर्ट ने पूर्व मैनेजर रंजीत हत्याकांड में बरी कर दिया….

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पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने CBI कोर्ट की निर्णय को रद्द कर दिया है। डेरा मुखी Ram Rahim सहित पांच दोषियों को इस मामले में बरी कर दिया गया है। यह हत्याकांड 2002 में हुआ था और बाद में मामला CBI को सौंपा गया था।

डेरा सच्चा सौदा संस्थापक बाबा गुरमीत राम रहीम को राहत मिली है। हाईकोर्ट ने डेरा मुखी को डेरे के पूर्व मैनेजर रंजीत हत्याकांड मामले में बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने CBI Court का निर्णय रद्द कर दिया है। इस मामले में डेरा मुखी सहित पांच दोषियों को रिहा किया गया।

यह मामला 22 साल पुराना है, जिसमें डेरा मुखी राम रहीम को 19 साल बाद CBI कोर्ट ने दोषी ठहराया था। वर्तमान में Ram Rahim जेल में है और उसे पत्रकार हत्याकांड और साध्वी रेप केस में सजा सुनाई हुई है।

दरअसल, यह मामला 10 जुलाई 2002 का है। डेरे की प्रबंधन समिति में शामिल रहे कुरुक्षेत्र के रणजीत सिंह को गोली मारकर मार डाला गया। डेरा प्रबंधन को शक था कि रणजीत सिंह ने अपनी बहन से साध्वी यौन शोषण की गुमनाम चिट्ठी लिखी थी। जनवरी 2003 में, रणजीत सिंह के बेटे जगसीर सिंह ने पुलिस जांच से असंतुष्ट होकर CBI जांच की मांग की। डेरा मुखी सहित पांच आरोपियों को अक्तूबर 2021 में दोषी करार दिया गया जब मामला CBI को सौंपा गया।

22 साल पुराना मामला है

2007 में कोर्ट ने आरोपियों पर आरोप लगाए थे। इस मामले में शुरू में रामरहीम का नाम नहीं था, लेकिन 2003 में जांच CBI को दी गई। 2006 में Ram Rahim के ड्राइवर खट्टा सिंह के बयान पर डेरा प्रमुख को आरोपी बनाया गया।

रामरहीम जेल से बाहर नहीं निकलेगा

हाईकोर्ट की सजा को रद्द करने के बाद भी डेरामुखी गुरमीत राम रहीम सिंह अभी भी जेल में रहेगा। क्योंकि दो साध्वियों के यौन शोषण मामले में उसे दो साल की सजा सुनाई गई है और छत्रपति हत्याकांड में उम्रकैद की सजा सुनाई गई है, जिसे वह अभी भी काट रहा है। 25 अगस्त 2017, पंचकूला कीCBI की विशेष अदालत ने राम रहीम को इन मामलों में दोषी ठहराया था.

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