Gmail से Instagram DM तक! अप्रैल 2026 से इनकम टैक्स विभाग करेगा आपकी डिजिटल एक्टिविटी की मॉनिटरिंग

भारत में अप्रैल 2026 से इनकम टैक्स विभाग करेगा डिजिटल मॉनिटरिंग, Gmail, सोशल मीडिया और ऑनलाइन अकाउंट्स पर रखी जाएगी नजर, जानें नियम और टैक्सपेयर्स के लिए असर।

भारत में इनकम टैक्स नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है, जिसका असर सीधे आम लोगों की डिजिटल प्राइवेसी पर पड़ेगा। 1 अप्रैल 2026 से इनकम टैक्स विभाग को यह अधिकार मिलेगा कि वह टैक्स चोरी की जांच के दौरान सिर्फ भौतिक संपत्तियों तक सीमित न रहे बल्कि आपकी डिजिटल गतिविधियों तक भी पहुंच बना सके। इसका मतलब है कि अब Gmail, क्लाउड स्टोरेज, डिजिटल वॉलेट, ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया प्रोफाइल भी टैक्स जांच के दायरे में आ सकती हैं।

डिजिटल दुनिया पर पहली बार अधिकार

पहले इनकम टैक्स अधिकारी केवल घर, प्रॉपर्टी, नकदी, दस्तावेज और ज्वेलरी जैसी भौतिक चीजों की जांच कर सकते थे। यह अधिकार इनकम टैक्स एक्ट, 1961 की धारा 132 के तहत होता था। नए प्रस्तावित नियमों के तहत डिजिटल स्पेस को भी जांच के दायरे में लाया जाएगा। यानी अब ऑनलाइन लेनदेन, सोशल मीडिया चैट्स और डिजिटल अकाउंट्स की जानकारी टैक्स अधिकारियों द्वारा एक्सेस की जा सकेगी।

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सरकार का मकसद

आज के समय में अधिकांश लेनदेन ऑनलाइन होते हैं। बैंकिंग, निवेश, ट्रेडिंग और क्रिप्टो एसेट्स तक सब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हो रहे हैं। फिजिकल जांच के जरिए टैक्स चोरी पकड़ना अब पर्याप्त नहीं रहा। डिजिटल डेटा तक पहुंच मिलने से टैक्स चोरी के मामलों की जांच और अधिक सटीक और प्रभावी होगी।

क्या हर किसी का डेटा एक्सेस किया जा सकेगा?

डिजिटल डेटा एक्सेस पर प्राइवेसी के सवाल उठ रहे हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि टैक्स अधिकारी बिना ठोस कारण किसी का डिजिटल डेटा एक्सेस नहीं कर सकेंगे। पहले की तरह “reason to believe” की शर्त डिजिटल अकाउंट्स पर भी लागू होगी। इसका मतलब यह है कि केवल तब ही आपके ईमेल, सोशल मीडिया या अन्य डिजिटल अकाउंट्स को एक्सेस किया जाएगा जब आपके खिलाफ आय या वित्तीय लेनदेन में गड़बड़ी का ठोस आधार होगा।

टैक्सपेयर्स के लिए असर

इस बदलाव से टैक्स सिस्टम में पारदर्शिता बढ़ेगी, लेकिन लोगों को अपनी डिजिटल गतिविधियों को लेकर सतर्क रहने की जरूरत होगी। यदि आपकी आय और लेनदेन सही और पूरी तरह से घोषित हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं।

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