विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए सरकार ने जारी की नये नियम, जाने क्या है सुविधाएँ ?

सरकार ने गुरुवार को अंतरराष्ट्रीय आगमन के लिए अपने पूर्व के दिशानिर्देशों को संशोधित किया है । नए दिशानिर्देशों के अनुसार, सभी विदेशसे आने वाले यात्रियों को पिछले 14 दिनों के यात्रा इतिहास सहित एक स्व-घोषणा पत्र एयर सुविधा वेब पोर्टल पर उपलब्ध कराना होगा।
उन्हें एक नकारात्मक आरटी-पीसीआर परीक्षण भी अपलोड करना होगा जो यात्रा की तारीख के 72 घंटों के भीतर का होना चाहिए ।

वैकल्पिक रूप से, वे एक प्रमाण पत्र भी अपलोड कर सकते हैं जो पुष्टि करता है कि उन्हें दोनों टीके प्राप्त हुए हैं।हालाँकि, यह विकल्प केवल 72 देशों से आने वाले यात्रियों के लिए उपलब्ध है, जिनके टीकाकरण कार्यक्रम को भारत सरकार एक पारस्परिक कार्यक्रम के हिस्से के रूप में मान्यता देती है।इन देशों में कनाडा, हांगकांग, संयुक्त राज्य अमेरिका, कतर, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंडयूनाइटेड किंगडम, बहरीन, और कुछ यूरोपीय राष्ट्र शामिल हैं।

केवल स्पर्शोन्मुख यात्रियों को बोर्ड करने की अनुमति दी जाएगी, और उड़ान के दौरान फेस मास्क के उपयोग और सामाजिक दूरी के साथ – साथ, कोविड-उपयुक्त व्यवहार का पालन किया जाना चाहिए।यात्रियों के आगमन पर, थर्मल स्क्रीनिंग के अलावा, यादृच्छिक रूप से चुने गए यात्रियों (प्रति उड़ान कुल यात्रियों के दो प्रतिशत तक) को आरटी-पीसीआर परीक्षणों से गुजरने के लिए कहा जाएगा।

यात्रियों का चयन एयरलाइन द्वारा किया खुद किया जाएगा ।रोगसूचक पाए जाने वाले यात्रियों को तुरंत क्वॉरंटीन कर उपचार दिया जाएगा, यदि वे कोविड-पॉजिटिव पाए जाते हैं, तो संपर्क ट्रेसिंग ।की जाएगी।स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि अन्य सभी विदेश से आने वाले यात्रियों में किसी भी कोविड लक्षण के लिए 14 दिनों तक स्वयं निगरानी करनी होगी।

ये नियम दिसंबर में घोषित किए गए नियमों की जगह लेते हैं, जब अधिक संक्रामक ओमाइक्रोन संस्करण को फैलने से रोकने के लिए सख्त प्रतिबंध लगाए गए थे।उन नियमों के बावजूद, ओमाइक्रोन स्ट्रेन ने देश में अपना रास्ता खोज लिया था और मामले इतने बड़े की तीसरी लहर शुरू कर दी, जिसमें पिछले महीने के मध्य में दैनिक मामले लगभग 3.5 लाख थे।

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