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अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए सरकार ने नए दिशानिर्देश किए जारी, पढ़ें आगे

देश में कोरोना संक्रमित लोगों का आंकड़ा धीरे धीरे कम हो रहा है और इसके साथ ही सरकार ने अपनी खड़ी पाबंदियों में ढील आई देनी भी शुरू कर दिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने 14 फरवरी से देश में आने वाले अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए नए कोविड-19 दिशा निर्देश हो को जारी किया है, इन नए दिशा निर्देशों के अनुसार अब विदेश से आने वाले सभी यात्रियों के लिए एयरपोर्ट पर कोविड-19 जांच रिपोर्ट नेगेटिव (Covid-19 negative )आने के बाद 7 दिनों के लिए अनिवार्य आइसोलेशन की आवश्यकता नहीं है।
केंद्र सरकार की ओर से जारी की गई इस गाइडलाइन के मुताबिक सभी इंटरनेशनल पैसेंजर्स के आगमन के बाद 14 दिनों तक खुद अपने स्वास्थ्य की मॉनिटरिंग की जाएगी, यदि किसी भी यात्री में स्वास्थ्य की निगरानी के दौरान कोविड-19 के संकेत नजर आते हैं तो वह तुरंत आइसोलेट हो जाएंगे और इसके साथ ही नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र को रिपोर्ट करेंगे या राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 राज हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करेंगे आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी की गई है गाइडलाइंस आगामी 14 फरवरी से प्रभावी होंगी।
नवीनतम दिशा-निर्देशों के अनुसार यात्रा करने के बाद तक घंटे पहले की RT-PCR रिपोर्ट अपलोड करने की अनिवार्यता के अलावा सभी यात्री अपना पूर्ण टीकाकरण का प्रमाण पत्र दिखा सकते हैं इतना ही नहीं सरकार ने उच्च ओमि‍क्रोन केस वाले विभिन्न देशों के लिए ‘एट रिस्क’ मार्किंग को भी हटा दिया है, सरकार ने विदेश से भारत आने वालों को 7 दिन के अनिवार्य होम क्वॉरेंटाइन से भी राहत दे दी है और यात्रियों को 14 दिन तक अपने स्वास्थ्य पर खुद नजर रखने की जिम्मेदारी सौंपी है
जोखिम वाले देशों और अन्य देशों से आने वाले लोगों के बीच अब कोई फर्क नहीं रहेगा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार संबंधित एयरलाइंस एवं ट्रेवल एजेंसियों को सभी यात्रियों को टिकट देने के साथ ही भारत में जारी करो ना फोटो कॉल से संबंधित नियमों की उचित जानकारी भी देनी होगी विमान में सवार होने वाले सभी यात्रियों को मोबाइल में आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करना होगा और इसके साथ ही यात्रा के दौरान किसी भी यात्री में यदि कोई लक्षण नजर आता है तो उसे निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार आइसोलेट करना होगा।

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