नए सड़क सुरक्षा नियम के तहत बाइक पर बच्चे के लिए हेलमेट होगा अनिवार्य

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने दोपहिया वाहनों पर 4 साल से कम उम्र के बच्चों को ले जाने के लिए नए सुरक्षा नियमों को अधिसूचित किया है। नए यातायात नियम सवारों के लिए बच्चों के लिए हेलमेट और हार्नेस बेल्ट का इस्तेमाल करना अनिवार्य बनाते हैं और साथ ही बाइक की रफ्तार को केवल 40 किमी प्रति घंटे तक सीमित करते हैं।

मंत्रालय द्वारा नए नियमों में कहा गया है कि 4 साल तक के बच्चे को पीछे की सीट पर ले जाने वाली मोटरसाइकिल की गति 40 किमी प्रति घंटे से ज्यादा नहीं होगी। ये नियम केंद्रीय मोटर वाहन (द्वितीय संशोधन) नियम, 2022 के प्रकाशन की तारीख से 1 वर्ष के बाद लागू होंगे।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 15 फरवरी, 2022 की अधिसूचना के जरिए CMVR, 1989 के नियम 138 में संशोधन किया है और चार साल से कम उम्र के बच्चों, सवारी करने या मोटर साइकिल पर ले जाने के लिए सुरक्षा उपायों से संबंधित मानदंड निर्धारित किए हैं।” ।

मंत्रालय ने बताया, “यह मोटर वाहन अधिनियम की धारा 129 के तहत अधिसूचित किया गया है, जो कहता है कि नियमों के अनुसार सवारी कर रही है या मोटर साइकिल पर ले जा रहे 4 साल से कम उम्र के बच्चों की सुरक्षा के लिए उपाय कर सकती है। इसके अलावा, यह एक सुरक्षा हार्नेस और क्रैश हेलमेट के इस्तेमाल को निर्दिष्ट करता है।

मंत्रालय ने बताया कि 4 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए मोटरसाइकिल के चालक से बच्चे को अटैच करने के लिए सुरक्षा कवच का इस्तेमाल किया जाएगा।

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