Jagdish Tytler News: कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर पर इस मामले में मर्डर सहित अन्य अपराधों को लेकर आरोप तय किए गए हैं। टाइटलर हाल ही में ट्रायल कोर्ट के सामने पेश हुए थे.
1984 Anti Sikh Riots Case: कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर ने 1984 सिख दंगा मामले को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है। उन्होंने निचली अदालत के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी है। इसमें टाइटलर के खिलाफ मर्डर सहित अन्य अपराधों को लेकर आरोप लगाया गया है।
साथ ही इसमें गैरकानूनी भीड़ जुटाना, दंगा करना और शत्रुता को बढ़ावा देना शामिल है। टाइटलर अभी हाल ही में ट्रायल कोर्ट में पेश हुए। उनका दावा था कि वह दोषी नहीं है। अब उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है
जगदीश टाइटलर की याचिका में क्या?
जगदीश टाइटलर की ओर से दायर याचिका में कहा, “विवादित आदेश अवैध है और इसमें विवेक का अभाव है।” इस तरह के आरोपों के आधार निराधार हैं। याचिकाकर्ता पर लगाए गए आरोपों की पुष्टि करने के लिए कोई साबित सबूत नहीं है। विवादित आदेश गलत है और बिना विचार किए पारित किया गया है
टाइटलर ने अपने मेडिकल ग्राउंड का भी दिया हवाला
टाइटलर ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को बदलते समय अपने मेडिकल ग्राउंड का भी उल्लेख किया। याचिका में यह भी कहा गया है कि याचिकाकर्ता को 2021 में घर पर गंभीर रूप से गिरने से बेहोश हो गए, जिसके बाद वह गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गए. 2009, 2011 और 2016 में भी उनकी बायोप्सी की गई है। जस्टिस मनोज कुमार ओहरी की बेंच मंगलवार को इस मामले पर सुनवाई करने वाली है.
जगदीश टाइटलर के खिलाफ कई आरोप
अगस्त महीने में, राउज एवेन्यू कोर्ट ने जगदीश टाइटलर पर आईपीसी की धारा 302 (हत्या), 147 (दंगे) और 109 (अपराध के लिए उकसाने) के तहत आरोप लगाने का आदेश दिया। पुलबंगश क्षेत्र में तीन सिखों की हत्या और गुरुद्वारा साहिब में आग लगाने के आरोप इस मामले में शामिल थे।
ध्यान दें कि 1984 के सिख विरोधी दंगों के सिलसिले में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ 20 मई, 2023 को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने आरोप पत्र दायर किया था।