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Labor Minister Tarunpreet Singh Sond: पंजाब श्रम विभाग ने 2024 के दौरान कई श्रमिक समर्थक नीतियों को लागू किया

 Minister Tarunpreet Singh Sond: श्रम विभाग की सभी सेवाएं/औद्योगिक योजनाएं अब एक क्लिक पर

 Minister Tarunpreet Singh Sond: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में श्रम विभाग ने वर्ष 2024 के दौरान कई श्रमिक हितैषी नीतियों को लागू किया है। जहां श्रमिकों को सरकारी योजनाओं और अन्य नीतियों से अवगत कराने के लिए पंजाब भर में विशेष कैंप लगाए गए, वहीं कई कल्याणकारी योजनाओं के तहत श्रमिकों को करोड़ों रुपये की वित्तीय सहायता दी गई।

श्रम मंत्री तरुणप्रीत सिंह सोंद ने बताया कि श्रम विभाग द्वारा विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली सभी सेवाओं/कल्याणकारी योजनाओं का डिजिटलीकरण किया गया है। उन्होंने बताया कि उदाहरण के लिए बिल्डिंग प्लान की स्वीकृति, स्थिरता सर्टिफिकेट की स्वीकृति, फैक्ट्री का पंजीकरण, लाइसेंस प्रदान करना, लाइसेंस का नवीनीकरण, लाइसेंस में संशोधन, महिलाओं को रात्रि पाली में काम पर रखने की अनुमति, मुख्य नियोक्ता का पंजीकरण, ठेकेदार को लाइसेंस प्रदान करना, कल्याण निधि का भुगतान, पंजाब श्रम कल्याण बोर्ड के लाभों का दावा, निर्माण स्थल का पंजीकरण, ट्रेड यूनियनों का पंजीकरण, श्रम कानूनों के अंतर्गत वार्षिक रिटर्न जमा करना, पंजाब भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के लाभों का दावा, दुकान और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का पंजीकरण आदि का डिजिटलीकरण किया गया है।

उन्होंने कहा कि पंजाब भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड ने निर्माण श्रमिकों की सुविधा के लिए पंजीकरण फॉर्म का सरलीकरण, फॉर्म नंबर 27 का पंजाबी में अनुवाद जैसे कई सुधार किए हैं। उन्होंने कहा कि यदि किसी श्रमिक के आवेदन पर कोई आपत्ति होती है, तो निर्माण श्रमिक को इस बारे में एसएमएस भेजा जाता है और अब श्रम निरीक्षकों को आवेदन प्राप्त होने के 14 दिनों के भीतर पंजीकरण/नवीनीकरण आवेदन पर कार्रवाई करनी होगी।

उन्होंने आगे बताया कि पंजाब भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड ने वजीफा योजना, एलटीसी योजना और शगुन योजना समेत विभिन्न कल्याण योजनाओं के नियमों और शर्तों को सरल बनाया है। सोंड ने कहा कि बोर्ड ने नीति निर्माण और कार्यान्वयन के लिए स्कॉच अवार्ड 2024 जीता है और विभिन्न कल्याण योजनाओं के तहत वित्तीय वर्ष 2022-2023 के दौरान 67,549 श्रमिकों को कुल 102.23 करोड़ रुपये और वित्तीय वर्ष 2023-2024 के दौरान 41,155 श्रमिकों को 97.29 करोड़ रुपये वितरित किए हैं। चालू वित्त वर्ष के दौरान निर्माण श्रमिकों के बीच कुल 19.53 करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं।

मंत्री ने कहा कि वर्ष के दौरान पंजाब श्रम कल्याण बोर्ड ने 5145 लाभार्थियों के बीच कुल 15.36 करोड़ रुपये की राशि भी वितरित की है। 

श्रम विभाग ने असंगठित श्रमिकों के पंजीकरण के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए ई-श्रम पोर्टल पर 57,75,402 श्रमिकों को पंजीकृत किया।

उन्होंने कहा कि सहायक श्रम आयुक्तों/श्रम अधिकारियों के कार्यालयों में हेल्प डेस्क बनाई गई है, जिससे श्रमिकों को लाभार्थी कार्डों के पंजीकरण/नवीनीकरण तथा कल्याणकारी योजनाओं में अपनी आपत्तियों के समाधान में सुविधा हो।

श्रम मंत्री ने बताया कि 2024 के दौरान विभाग की गतिविधियों को साझा करने के लिए व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर विभाग के सोशल मीडिया अकाउंट खोले जाएंगे।

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