22 सितंबर से लागू होगा नया GST 2025: दवाओं की कीमतें होंगी कम, NPPA ने कंपनियों को दिए खास निर्देश

22 सितंबर से नया GST 2025 लागू होने से दवाओं की कीमतें कम होंगी। NPPA ने दवा कंपनियों को नई GST 2025 दरों के अनुसार कीमतों में संशोधन करने और उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए हैं।

22 सितंबर, 2025 से देश में नया GST (गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स) लागू होगा, जिससे दवाओं की कीमतों में कमी आने की उम्मीद है। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) ने दवा और चिकित्सा उपकरण बनाने वाली कंपनियों को निर्देश दिए हैं कि वे नई GST दरों के अनुसार कीमतों में संशोधन करें और इसका लाभ सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंचाएं।

NPPA के निर्देश क्या हैं?

एनपीपीए ने कहा है कि सभी निर्माता और मार्केटिंग कंपनियां नई GST दरों और कीमतों को दर्शाते हुए डीलरों, खुदरा विक्रेताओं, राज्य औषधि नियंत्रकों और सरकार को नई मूल्य सूची या पूरक मूल्य सूची जारी करेंगी। साथ ही, कंपनियों को इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और सोशल मीडिया जैसे विभिन्न माध्यमों से GST दरों में कटौती के बारे में जागरूकता फैलानी होगी।

विज्ञापन के जरिए जागरूकता बढ़ाने का सुझाव

NPPA ने उद्योग संघों को सलाह दी है कि वे 22 सितंबर से प्रभावी संशोधित GST 2025 दरों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय भाषा वाले समाचार पत्रों समेत राष्ट्रीय अखबारों में विज्ञापन भी जारी कर सकते हैं। इससे दवा विक्रेता और उपभोक्ता दोनों को नई दरों की जानकारी मिलेगी।

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कौन सी दवाओं पर GST 2025 नहीं लगेगा?

56वीं GST 2025 परिषद की बैठक में यह फैसला लिया गया है कि प्रमुख दवाओं पर GST की दर 5 प्रतिशत से घटाकर 0 प्रतिशत कर दी जाएगी। हालांकि, उन दवाओं पर जिन पर पहले 12 प्रतिशत GST लगता था, उन्हें 5 प्रतिशत की दर में नहीं बदला गया है। इसका मतलब है कि 5 प्रतिशत वाले स्लैब में आने वाली दवाओं पर कोई GST नहीं लगेगा।

स्टॉक का पुनः लेबलिंग जरूरी नहीं

NPPA ने यह भी साफ किया है कि अगर कंपनियां खुदरा विक्रेता स्तर पर कीमतों का अनुपालन सुनिश्चित कर पाती हैं, तो 22 सितंबर से पहले बाजार में मौजूद दवाओं के पैकिंग कंटेनरों या स्टॉक पर वापस लेबलिंग या स्टिकर लगाना अनिवार्य नहीं होगा।

दवाओं की सस्ती होने की उम्मीद

GST दरों में कटौती से दवाओं की कीमतों में गिरावट आएगी, जिससे मरीजों और उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। NPPA ने सभी दवा निर्माता और मार्केटिंग कंपनियों से कहा है कि वे इस बदलाव को जल्दी से लागू करें और इसका लाभ सीधे मरीजों तक पहुंचाएं।

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