Punjab News: मान सरकार ने शहरी संपदाओं के लिए भूमि अधिग्रहण को आसान बनाया; पंजाब में किफायती आवास को बड़ा बढ़ावा

Punjab News: कैबिनेट ने विकास को गति देने और सभी को घर उपलब्ध कराने के लिए सरलीकृत भूमि खरीद और पूलिंग नीति को मंजूरी दी

Punjab News: लोगों को किफायती आवास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक बड़े फैसले में, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को शहरी सम्पदाओं की स्थापना की प्रक्रिया में तेजी लाने और पंजाब राज्य में अन्य विकास कार्यों को समय पर पूरा करने के लिए सीधी खरीद के माध्यम से भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए अपनी सहमति दे दी।

इस आशय का निर्णय आज यहां मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में उनके सरकारी आवास पर हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया गया।

मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि मंत्रिमंडल ने राज्य में और अधिक शहरी एस्टेट स्थापित करने के लिए आवास विभाग की भूमि पूलिंग योजना को भी अपनी मंजूरी दे दी है। यह नीति राज्य के लोगों को किफायती आवास सुविधा प्रदान करने में सहायक होगी। यह योजना राज्य भर में शहरी एस्टेट स्थापित करने के लिए भूमि अधिग्रहण में सहायक होगी।

भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को सरल बनाकर भूमि मालिकों से सीधे भूमि खरीदने के लिए नई और अलग से तैयार की गई प्रणाली को मंजूरी दी गई। इससे पंजाब राज्य में शहरी संपदाओं की स्थापना और अन्य विकास कार्यों को समय पर पूरा करने की प्रक्रिया में तेजी लाने में मदद मिलेगी। शहरी संपदाओं के विकास/बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए अधिग्रहित की जाने वाली भूमि की पहचान राजस्व और पुनर्वास विभाग की दिनांक 07.07.2011 की भूमि खरीद नीति के अनुसार एक समिति द्वारा की जाएगी।

आवास एवं शहरी विकास विभाग की लैंड पूलिंग नीति को अपनाकर संबंधित किसानों/भूमि मालिकों को प्राधिकरण को अपनी भूमि बेचने के लिए आमंत्रित करने के लिए आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद, भूमि मालिकों द्वारा प्राधिकरण को प्रस्तावित भूमि के स्वामित्व को विकास प्राधिकरण द्वारा संबंधित उपायुक्त से सत्यापित करवाया जाएगा। इसके बाद, भूमि के स्वामित्व के संबंध में 30 दिन का सार्वजनिक नोटिस देकर आम जनता से आपत्तियां मांगी जाएंगी।

निर्धारित अवधि के भीतर प्राप्त आपत्तियों पर उक्त समिति द्वारा 30 दिनों की अवधि के भीतर निर्णय लिया जाएगा तथा भूमि पूलिंग नीति के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया संबंधित मुख्य प्रशासक द्वारा नामित विकास प्राधिकरण के संबंधित अधिकारी द्वारा आरंभ की जाएगी ।

Exit mobile version