पंजाब में प्रेगाबालिन बैन: पठानकोट जिला प्रशासन ने प्रेगाबालिन 75 मिलीग्राम से अधिक दवाओं की बिक्री पर बैन लगाया है। मेडिकल स्टोर अब यह दवा केवल डॉक्टर की असली पर्ची पर ही बेच सकेंगे। आदेश 2 सितंबर 2025 तक प्रभावी रहेगा।
पंजाब में प्रेगाबालिन बैन: जिला मजिस्ट्रेट आदित्य उप्पल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है, जिसमें पठानकोट जिले में प्रेगाबालिन कैप्सूल और टैबलेट (75 मिलीग्राम से अधिक फॉर्मूले) के भंडारण और बिक्री पर तत्काल प्रभाव से पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह प्रतिबंध 2 सितंबर 2025 तक प्रभावी रहेगा।
इस आदेश के तहत, थोक विक्रेता, खुदरा विक्रेता, केमिस्ट, मेडिकल स्टोर मालिक, अस्पतालों की फार्मेसियां और अन्य संबंधित व्यक्ति बिना डॉक्टर की असली पर्ची के प्रेगाबालिन 75 मिलीग्राम से अधिक की दवा बेचने में सक्षम नहीं होंगे। साथ ही, प्रेगाबालिन की 75 मिलीग्राम तक की दवाओं की खरीद और बिक्री का भी सही रिकॉर्ड रखना अनिवार्य होगा। दवा विक्रेता को डॉक्टर की पर्ची पर मोहर लगानी होगी, जिसमें दवा देने की तिथि, संख्या और विक्रेता का व्यावसायिक नाम स्पष्ट रूप से अंकित होगा।
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जिला मजिस्ट्रेट ने आदेश में स्पष्ट किया है कि मेडिकल स्टोर और फार्मेसियां डॉक्टर की पर्ची को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगी और यह सुनिश्चित करेंगी कि दवा उसी पर्ची के आधार पर दी जा रही हो। यदि किसी व्यक्ति को पहले से यह दवा दी जा चुकी हो, तो उसे दोबारा बिना जांच के दवा नहीं दी जाएगी। साथ ही, दवा की मात्रा डॉक्टर द्वारा निर्धारित मात्रा से अधिक नहीं होनी चाहिए।
यह आदेश नशे की दवाओं के दुरुपयोग को रोकने और स्वास्थ्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए जारी किया गया है। प्रेगाबालिन का गलत उपयोग युवाओं में नशे की प्रवृत्ति को बढ़ावा दे रहा था, जिसे रोकने के लिए प्रशासन ने यह सख्त कदम उठाया है।
जिला प्रशासन ने मेडिकल स्टोर मालिकों और फार्मेसियों को निर्देश दिए हैं कि वे इस आदेश का पूर्ण पालन सुनिश्चित करें और किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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