UP News: यूपी में महिलाओं को बड़े उपहार की योजना; एक करोड़ रुपये तक की रजिस्ट्री पर स्टांप शुल्क में छूट मिल सकती है

UP News: महिलाओं को महत्वपूर्ण उपहार देने की योजना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 10 लाख रुपये तक की रजिस्ट्री पर महिलाओं को एक प्रतिशत स्टांप शुल्क की छूट दी है।

UP News:  यूपी सरकार महिलाओं को बड़े उपहार देने की योजना बना रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 10 लाख रुपये तक की रजिस्ट्री पर महिलाओं को एक प्रतिशत स्टांप शुल्क की छूट दी है। इसे एक करोड़ रुपये तक बढ़ाने का विचार किया जाए। उनका कहना था कि यह कदम महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगा और उनकी भागीदारी को बढ़ावा देगा। मुख्यमंत्री शुक्रवार को स्टांप एवं निबंधन विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दे रहे थे।

सर्किल रेट निर्धारण में समानता सुनिश्चित करें, खासकर समान परिस्थितियों वाले स्थानों पर। उनका कहना था कि रेट निर्धारण में आधारभूत संरचना की प्रगति, शहरीकरण और विकास को ध्यान में रखा जाए, ताकि आम लोगों को प्रत्यक्ष लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे भूमि विवाद कम होंगे, इसलिए रजिस्ट्री प्रक्रिया से पहले दस्तावेजों और भूमि स्वामी की जांच होनी चाहिए। उन्होंने समय और संसाधनों की बचत करने के लिए रजिस्ट्री प्रक्रिया को सरल बनाने और तकनीक का अधिकतम उपयोग करने पर बल दिया।

मुख्यमंत्री को अधिकारियों ने बताया कि 2016-17 में 11 हजार करोड़ रुपये का स्टांप विक्रय हुआ था, जो 2024-25 में 30 हजार करोड़ रुपये से अधिक हो गया था। वहीं, 2023-24 की तुलना में 2024-25 में राजस्व की प्राप्ति 11.67 प्रतिशत बढ़ी है। अब तक विभाग ने 45 जनपदों में सर्किल रेट का पुनरीक्षण किया है, शेष 30 जनपदों में यह कार्य जारी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सर्किल रेट को तार्किक ढंग से पुनरीक्षण किया जाए ताकि जनता को वास्तविक लाभ मिल सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्यों में रजिस्ट्री कार्यालयों का आधारभूत ढांचा मजबूत किया जाए, पर्याप्त कर्मचारियों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए और सभी निर्माण कार्यों को समय पर और गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा किया जाए। साथ ही, उन्होंने रजिस्ट्री कार्यालयों में सभी सीसीटीवी कैमरों को चालू रखने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि स्टांप शुल्क के रूप में पैतृक अचल संपत्ति को जीवित व्यक्ति, उसके तीन पूर्ववर्ती वंशजों और परिवार के सदस्यों के बीच विभाजित करने पर अधिकतम पांच हजार रुपये ही लिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन शुल्क भी पांच हजार रुपये से अधिक नहीं होगा। उन्होंने इसे एक जनहितकारी निर्णय बताया, जिससे पारिवारिक विवादों के समाधान में मदद मिलेगी।

स्टांप का ऑनलाइन सृजन, संपत्ति के भारमुक्त प्रमाण पत्र, कृषि बंधक विलेखों का ई-फाइलिंग, निबंधन शुल्क का ई-भुगतान, अप्रयुक्त स्टांप की ऑनलाइन वापसी, डिजिलॉकर में विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र और भारमुक्त प्रमाण पत्र जैसी सेवाएं विभाग द्वारा ऑनलाइन उपलब्ध कराई जा रही हैं, जैसा कि बैठक में अधिकारियों ने बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि विभाग के आम जनता से जुड़े सभी काम ऑनलाइन किए जाएं ताकि लोगों को कार्यालयों में घूमना न पड़े।

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