UP News: बिजली विभाग ने उत्तर प्रदेश के हजारों ग्राहकों को बड़ी राहत दी: इस कार्य के लिए NOC की आवश्यकता नहीं होगी।
UP News: नया बिजली कनेक्शन लगवाने या पुराने कनेक्शन पर अपना नाम चढ़वाने के लिए भी एनओसी की आवश्यकता होती है। यूपी में अब बिजली विभाग ने लोगों को राहत दी है। एनओसी नहीं लेनी होगी।
UP News: सरकारी कार्यालयों में काम करने के लिए नाको चने चबाने पड़ते हैं। विभिन्न कार्यों के लिए NOC, यानी अनापत्ति प्रमाण पत्र लाना आवश्यक है। नए कनेक्शन को मकान मालिक से एनओसी लेना आवश्यक है। नया बिजली कनेक्शन लगवाने या पुराने कनेक्शन पर अपना नाम चढ़वाने के लिए भी एनओसी की आवश्यकता होती है। अब उत्तर प्रदेश बिजली विभाग, यानी उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन, इस एनओसी से छुटकारा पाया है। अगर मकान मालिक बदलता है तो बिजली का नया कनेक्शन दिए जाने अथवा पुराने कनेक्शन में नाम परिवर्तन कराने की इस एनओसी वाली बाधा को समाप्त कर दिया गया है। नई व्यवस्था के अनुसार, घर के नए मालिक को बिजली कनेक्शन लेने या नाम बदलने के लिए पुराने मालिक से एनओसी नहीं लेना होगा।
बिजली विभाग द्वारा इस आशय का निर्णय लिए जाने के बाद, विद्युत कंपनियों ने इससे संबंधित आदेश जारी करने लगे हैं। इस आशय का आदेश आज मध्यांचल विद्युत वितरण निगम के प्रबंध निदेशक भवानी सिंह खंगारौत ने जारी किया है। इस आदेश के अनुसार, मध्यवर्ती क्षेत्र में कार्यरत सभी मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता और अधिशासी अभियंता को कनेक्शन देने का आदेश दिया गया है।
बता दें कि संपत्ति हस्तांतरण के बाद, नए मालिक को बिजली विभाग के दफ्तरों में कई बार जाना पड़ा था, चाहे वह नया कनेक्शन ले या पुराने कनेक्शन का नाम बदल दे। उन्हें पूरी प्रक्रिया पूरी करने के लिए संपत्ति के पुराने मालिक से अनापत्ति प्रमाण पत्र या शपथ पत्र लाने को कहा गया था। जब संपत्ति बेची गई, नया मालिक अक्सर पुराने मालिक से संपर्क नहीं करता था, जिससे एनओसी लेने में मुश्किल होती थी।
बिजली विभाग शीघ्र ही उद्योगों, बिल्डरों और बड़े उपभोक्ताओं को कनेक्शन देगा
बिजली प्राप्त करने के लिए बड़े उपभोक्ता, बिल्डर्स और औद्योगिक संस्थाएं अब इंतजार नहीं करेंगे। बिजली महकमें के अधिकारी आवेदन मिलते ही उनसे मिलेंगे। कनेक्शन से संबंधित जानकारी देंगे और जल्द से जल्द कनेक्शन देने का काम करेंगे।
यह उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन प्रबंधन के प्रस्तावित लक्ष्यों में महत्वपूर्ण है। अधिकारी बड़े उपभोक्ताओं को स्थाई और अल्पकालीन कनेक्शन देने के बारे में संबंधित बिल्डर, औद्योगिक संगठन और बड़े उपभोक्ता से मिलेंगे। नगर निगम क्षेत्र में तीन दिन, नगर पालिका क्षेत्र में सात दिन और ग्रामीण क्षेत्र में पंद्रह दिन के अंदर बिजली की आपूर्ति की जाएगी, जो पूर्व से निर्धारित होगा।
प्रबंधन ने प्रस्तावित लक्ष्यों में रेहड़ी-पटरी जैसे उपभोक्ताओं को प्रीपेड मीटर से एलएमवी-टू (कामर्शिलय) श्रेणी में जोड़ा जाएगा। यह दायित्व अधीक्षण अभियंता वितरण का होगा कि इस श्रेणी के कनेक्शन को अधिक से अधिक बढ़ावा दें। साथ ही, हर पखवाड़े इस श्रेणी के कनेक्शन की समीक्षा की व्यवस्था होगी। इसके अलावा, कम भार वाले नए कनेक्शन का आवेदन आने पर प्राथमिकता के आधार पर कनेक्शन जारी किया जाएगा। ऐसे आवेदनों को लंबित रखने वालों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।