UP Rules Regarding Vehicles: यूपी में वन टाइम रोड टैक्स अब दो व चार पहिया मोटर कैब, मैक्सी कैब और 7500 किग्रा से अधिक भार वाले माल वाहनों पर लागू होगा। हाल ही में इन वाहनों को मासिक, त्रैमासिक और वार्षिक रोड टैक्स भी देना था।
UP Rules Regarding Vehicles: यूपी में वन टाइम रोड टैक्स अब दो व चार पहिया मोटर कैब, मैक्सी कैब और 7500 किग्रा से अधिक भार वाले माल वाहनों पर लागू होगा। हाल ही में इन वाहनों को मासिक, त्रैमासिक और वार्षिक सड़क टैक्स भी देना था। रोडवेज बसों, 10-12-18 टायर वाले बड़े ट्रकों, ड्राइविंग सिखाने वाले वाहनों और व्यवसायिक इस्तेमाल वाले ट्रैक्टरों पर भी यह नियम लागू नहीं होगा। अब इनके पास त्रैमासिक और वार्षिक रोड टैक्स की ही सुविधा रहेगी। अब इन वाहनों को पहले की तरह मासिक रोड टैक्स नहीं देना होगा। गुरुवार को कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2025 को पारित किया, जो परिवहन विभाग के वन टाइम रोड टैक्स को शामिल करता है, 1997 की धारा 4 और 9।
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इस व्यवस्था से राजस्व में वृद्धि होगी| UP Rules Regarding Vehicles
UP Rules Regarding Vehicles: अफसरों का कहना है कि नई वन-टाइम टैक्स व्यवस्था से राजस्व बढ़ सकता है। वाहन कर ढांचे और कर दरों में पिछले कुछ समय से कोई बदलाव नहीं हुआ है। इससे इतर, इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें रोड टैक्स से छूट दी गई है। इस छूट से सरकार का राजस्व भी घट गया। प्रदेश की वन ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए ही मासिक, त्रैमासिक और वार्षिक रूप से माल वाहनों पर रोड टैक्स लगाने की व्यवस्था को खत्म कर दिया गया. दो पहिया, चार पहिया मोटर कैब और मैक्सी कैब भी शामिल हैं। अब इनसे वन टाइम टैक्स ही लिया जाएगा।
ये होगी नई व्यवस्था| UP Rules Regarding Vehicles
इन वाहनों को देना होगा वन टाइम टैक्स |
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दो पहिया रैपिडो, जोमैटो, स्विगी वाहन |
तीन पहिया ऑटो, टेम्पो |
मैक्सी कैब (सात सीट से अधिक व 12 सीटर तक) |
विशेष परिवहन यान जैसे जेसीबी |
7500 किग्रा. तक माल ढोने वाले वाहन (मेटाडोर) |
ये वाहन त्रैमासिक व वार्षिक रोड टैक्स दे सकेंगे |
रोडवेज बसें, बड़ी ट्रकें (10-12-18 पहिया वाले) |
ड्राइविंग स्कूल में लगे वाहन |
ट्रैक्टर |
(पहले ये वाहन मासिक रोड टैक्स भी जमा कर सकते थे। अब सिर्फ त्रैमासिक व वार्षिक रोडटैक्स ही जमा करने की सुविधा पाएंगे) |
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