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बालिकाओं के लिए सुकन्या समृद्धि योजना क्यों मानी जाती है सबसे बेहतर, जानिए यहां

सुकन्या समृद्धि योजना (एसएसवाई) एक छोटी बचत योजना है जो 10 साल से कम उम्र की लड़की के मातापिता के लिए उपलब्ध है। दिल्ली स्थित वित्तीय योजनाकार अमित सूरी के अनुसार सभी छोटी बचत योजनाओं में, सुकन्या समृद्धि योजना को छूटछूटछूट (ईईई) टैक्स एग्जेंप्शन प्राप्त है और 7.6 प्रतिशत की उच्चतम ब्याज दर प्रदान करता है।

योजना कैसे काम करती है
बालिका के मातापिता या कानूनी अभिभावक 10 वर्ष की आयु से पहले बच्चे के नाम पर खाता खोल सकते हैं। एक परिवार में दो बालिकाओं के लिए अधिकतम दो खाते खोलने की अनुमति है। एक वित्तीय वर्ष में कुल निवेश की अनुमति 1.5 लाख रुपए है, जो एक ही परिवार में दो खातों के मामले में संयुक्त सीमा भी है।

खाते को सक्रिय रखने के लिए आवश्यक न्यूनतम वार्षिक निवेश 250 रुपए है, जिसमें विफल होने पर खाते को नियमित करने के लिए प्रति डिफ़ॉल्ट वर्ष 50 रुपए जुर्माना देना होगा। यदि नियमित नहीं किया जाता है, तो खाते में उपलब्ध शेष राशि पर परिपक्वता तक ब्याज मिलता रहेगा। एक सुकन्या समृद्धि योजना खाता 21 साल के कार्यकाल के साथ आता है, जिसमें से पहले 15 वर्षों के लिए डिपोजिट की अनुमति है।

उदाहरण के लिए, अगर 5 साल की बच्ची के लिए खाता खोला जाता है, तो उसके 20 साल की उम्र तक जमा किया जा सकता है और 26 साल की उम्र तक खाता परिपक्व हो जाएगा। उच्च शिक्षा की विशिष्ट शर्तों के तहत, खाताधारक के 18 वर्ष की आयु के बाद प्रवेश, या विवाह का प्रमाण प्रस्तुत करने पर कुल शेष राशि के 50 फीसदी तक की समयपूर्व निकासी की अनुमति है। मातापिता/अभिभावक तीन शर्तों के तहत समय से पहले बंद होने के लिए आवेदन कर सकते हैं बालिका की मृत्यु, 18 वर्ष की आयु के बाद उसकी शादी, और जमाकर्ता की वित्तीय अक्षमता योगदान जारी रखने के लिए।

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सरकार द्वारा हर तिमाही में सुकन्या समृद्धि योजना पर ब्याज दर की समीक्षा की जाती है। 7.6 फीसदी की वर्तमान दर पिछली बार अप्रैलजून 2020 तिमाही के लिए संशोधित की गई थी और तब से अपरिवर्तित बनी हुई है। ब्याज की गणना महीने की पांचवीं और आखिरी तारीख के बीच खाते में न्यूनतम शेष राशि पर की जाती है। इस कारण से, यह सलाह दी जाती है कि जमा प्रत्येक महीने की चौथी तारीख तक किया जाता है, और जो लोग एकमुश्त वार्षिक योगदान करते हैं, उन्हें अपने योगदान पर अधिकतम रिटर्न के लिए 4 अप्रैल तक ऐसा करना चाहिए।

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टैक्स रूल्स
सुकन्या समृद्धि योजना में की गई जमा राशि को 1.5 लाख रुपए की धारा 80सी सीमा के तहत कटौती के रूप में दावा किया जा सकता है। अर्जित वार्षिक ब्याज और परिपक्वता पर निकाली गई राशि पर भी कर से छूट प्राप्त है।

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