Gyanvapi Puja: योगी जी के तहखाने में पूजा जारी रहेगी या बंद हो जाएगी? आज हाईकोर्ट फैसला सुना सकता है
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Gyanvapi Puja: मस्जिद कमेटी ने कहा कि तहखाना पहले मस्जिद का ही हिस्सा था। हिंदू पक्ष उस पर कब्जे का झूठ बोलता है।
वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में व्यास जी के तहखाने में पूजा अर्चना शुरू करने को चुनौती देने के मामले में आज भी इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी। मुस्लिम पक्ष ने सिंगल बेंच में जिला जज के आदेश के खिलाफ दाखिल की गई याचिका पर सुनवाई की। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन आज की सुनवाई में सबसे पहले अपनी आगे की दलीलें पेश करेंगे। यूपी सरकार और काशी विश्वनाथ ट्रस्ट को भी जरूरत पड़ने पर कोर्ट सुनेगी। यूपी सरकार से एडवोकेट जनरल अजय मिश्रा और काशी विश्वनाथ ट्रस्ट से अधिवक्ता विनीत संकल्प दलीलें प्रस्तुत करेंगे।
Gyanvapi Puja: ज्ञानवापी मस्जिद की इंतजामिया कमेटी ने दाखिल की गई इस याचिका पर दोपहर तक सुनवाई की उम्मीद है। इस मामले में सुनवाई पूरी होने पर अदालत कोई अंतरिम आदेश या फैसला सुना सकती है। अगर आज कोई फैसला नहीं आया तो सुनवाई पूरी होने पर अदालत ने फैसला रद्द कर सकता है।
मुस्लिम पक्ष की ओर से दी गई दलीलें
Gyanvapi Puja: मस्जिद की इंतजामिया कमेटी के वकील सैयद फरमान अहमद नकवी ने मंगलवार को करीब दो घंटे की सुनवाई में अपनी दलीलें पेश कीं। उनकी बहस लगभग डेढ़ घंटे चली। बहस के दौरान उन्होंने जिला जज की निर्णय पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता शैलेंद्र व्यास का मुकदमा 17 जनवरी को ही जिला जज ने निस्तारित किया था। 17 जनवरी को ही वाराणसी के डीएम को व्यास तहखाने की नियुक्ति दी गई। इसके बाद 31 जनवरी को इसी मामले में पूजा अर्चना शुरू करने का आदेश दिया गया। इस मामले में जिला जज ने 31 जनवरी को अपने रिटायरमेंट के दिन ही निर्णय दिया।
Gyanvapi Puja: मस्जिद कमेटी ने कहा कि तहखाना पहले मस्जिद का ही हिस्सा था। हिंदू पक्ष उस पर कब्जे का झूठ बोलता है। 1993 में, सिर्फ कानून व्यवस्था के कारण वहां ताला लगाकर बैरिकेडिंग कर दी गई। मुसलमान पक्ष के वकील नकवी ने भी असलम भूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया। मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने मुस्लिम पक्ष के वकील से मालिकाना हक या कब्जा का सबूत देने को कहा। जज ने यह भी कहा कि आपकी अपील स्वीकार होगी अगर आप सबूत पेश करेंगे।
हिन्दू पक्ष के वकील ने रखी ये बातें
Gyanvapi Puja: हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने भी दलीलें दीं। जैन ने कहा कि हमारे यानी हिंदू पक्ष के पास चाभी थी, इसलिए तहखाना पर हमारा ही अधिकार था। विष्णु शंकर जैन ने कहा कि 17 जनवरी के रिसीवर नियुक्ति के आदेश को मुस्लिम पक्ष ने कहीं भी चुनौती नहीं दी थी। सीपीसी की धारा 151 के तहत, जिला जज को अपने विवेक का उपयोग करते हुए अलग-अलग आदेश जारी करने का अधिकार है। ऐसा ही इस मामले में हुआ है। कोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान यह भी पता चला कि ज्ञानवापी से जुड़े आठ मुकदमे जिला अदालत में चल रहे हैं।
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Gyanvapi Puja: हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन को आज की सुनवाई में सबसे पहले अपनी बहस पूरी करने का मौका मिलेगा। मस्जिद कमेटी ने 31 जनवरी को वाराणसी जिला जज के आदेश को चुनौती दी है। मुसलमान पक्ष ने 17 जनवरी को वाराणसी जिला जज द्वारा डीएम को व्यास तहखाने का रिसीवर नियुक्त करने के आदेश के खिलाफ एक अलग याचिका भी दाखिल की है। याचिका भी जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की बेंच आज ही सुनवाई करेगी। कोर्ट ने दोनों याचिकाओं को मिलाकर सुनवाई करने का निर्णय लिया है।
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