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उत्तर प्रदेशराज्य

कोडीन युक्त कफ सिरप मामले में उत्तर प्रदेश सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति, 128 एफआईआर दर्ज

उत्तर प्रदेश में कोडीन युक्त कफ सिरप के अवैध व्यापार पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति, 128 एफआईआर दर्ज, एसआईटी द्वारा जांच और सोशल मीडिया पर भ्रामक अफवाहों पर कड़ी कार्रवाई।

उत्तर प्रदेश में कोडीन युक्त कफ सिरप के अवैध निर्माण, बिक्री और तस्करी के खिलाफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सख्त जीरो टॉलरेंस नीति के तहत राज्यभर में व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। इस मामले की जानकारी देते हुए प्रमुख सचिव (गृह) संजय प्रसाद ने कहा कि प्रदेश सरकार नागरिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर पूरी तरह गंभीर है।

उन्होंने बताया कि कोडीन युक्त कफ सिरप से प्रदेश में किसी की मौत नहीं हुई है, लेकिन अवैध कारोबार और तस्करी को रोकने के लिए पुलिस महानिरीक्षक के नेतृत्व में एसआईटी टीम का गठन किया गया है। इस टीम में एफएसडीए के अधिकारी भी शामिल हैं, जो कोडीन युक्त कफ सिरप की जांच करेंगे। अभियान के तहत ‘नशा मुक्त भारत, नशा मुक्त उत्तर प्रदेश’ के तहत कार्रवाई जारी है।

यूपी में 28 जिलों के 128 दवा प्रतिष्ठानों पर एफआईआर

पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने बताया कि प्रदेश में 28 जिलों के 128 दवा प्रतिष्ठानों और कारोबारियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए हैं। खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग, जिलों की पुलिस और यूपी एसटीएफ ने मिलकर पिछले दो महीनों में कई रैकेट का भंडाफोड़ किया और बड़ी मात्रा में अवैध कफ सिरप जब्त किया।

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साथ ही सोशल मीडिया पर भ्रामक या झूठी अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। वाराणसी में इस संबंध में एफआईआर दर्ज की गई है।

कोडीन युक्त कफ सिरप की तस्करी और अवैध बिक्री

एफएसडीए द्वारा प्राप्त केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (मध्य प्रदेश) की सूचना के आधार पर औषधि निरीक्षकों ने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और झारखंड स्थित निर्माता फर्मों और स्टॉकिस्ट का गहन निरीक्षण किया।

जांच में यह पाया गया कि लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, गाजियाबाद और अन्य जिलों में बिना लाइसेंस और बिना पर्चे बड़ी मात्रा में कोडीन युक्त कफ सिरप बेचा जा रहा था। कुछ प्रतिष्ठानों ने 1 से 3 लाख बोतलें अवैध तरीके से बिक्री की। इसके अलावा, तस्करी का संबंध बांग्लादेश और नेपाल से भी जुड़ा हुआ पाया गया।

279 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण और बड़ी कार्रवाई

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की सचिव रोशन जैकब ने बताया कि पूरे अभियान में 279 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया। कई स्थानों पर सिरप को नशे के रूप में बेचा जा रहा था। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी।

एफआईआर और गिरफ्तारियां

  • 128 एफआईआर दर्ज की गईं, जिसमें एनडीपीएस एक्ट के तहत भी मामला दर्ज है।

  • प्रमुख गिरफ्तारी में 9 आरोपी शामिल हैं।

  • लखनऊ, बरेली, गोरखपुर और वाराणसी जोन में कुल 11 अभियोग पंजीकृत हुए और कई अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

  • सोनभद्र और गाजियाबाद पुलिस द्वारा अक्टूबर-नवंबर 2025 में कुल 2,90,425 बोतलें कोडीन युक्त कफ सिरप जब्त की गईं।

एसआईटी सभी जांचों का नियमित अवलोकन करेगी और वित्तीय लेन-देन सहित हर कड़ी की जांच करेगी।

सोशल मीडिया पर भ्रामक आरोपों पर कार्रवाई

वाराणसी कमिश्नरेट में सोशल मीडिया पर झूठे आरोप लगाने वाले अमिताभ ठाकुर, नूतन ठाकुर और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस ने स्पष्ट किया कि भ्रामक पोस्ट या अफवाह फैलाने पर कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

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