आंध्र प्रदेश सरकार ने 1 जनवरी से राज्य सरकार के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष करने का अध्यादेश किया जारी..

अमरावती : जहां लोग कोरोना काल में आर्थिक हानि से त्रस्त हुए हैं ऐसे में आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य के लोगों के हितों को देखते हुए अहम फैसला किया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने आज अध्यादेश जारी करते हुए कहा है, कि 1 जनवरी, 2022 से राज्य सरकार के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष की जाती है।

राज्य सरकार ने हाल ही में घोषणा की थी कि वह सेवानिवृत्ति की आयु को 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष करेगी। मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने 11 वीं पीआरसी के संशोधित वेतनमान के कार्यान्वयन पर कई कर्मचारी संघों के प्रतिनिधियों के साथ अपनी बैठक के दौरान खुद इसकी घोषणा की। कैबिनेट ने इसे मंजूरी भी दे दी है।

सरकार के एक संयुक्त निदेशक, जो 31 जनवरी तक 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होने वाले हैं, ने कहा, “मैं यह नहीं जानता कि मेरी सेवाएं जारी रहेंगी या नहीं, मैं परेशान हूं।

सीएम ने कहा कि पीएफ, जीएलआई, अवकाश नकदीकरण जैसे सभी लंबित बकाया का भुगतान अप्रैल 2022 तक किया जाएगा। कर्मचारियों के अनुभव को राज्य के लिए एक संपत्ति के रूप में देखते हुए, मुख्यमंत्री ने सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष करने के निर्णय की घोषणा की है। उनकी सेवाओं का बेहतर उपयोग करें, जिसे इसी जनवरी से लागू कर दिया जाएगा।मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि जून के अंत तक अनुकंपा के आधार पर कोविड -19 से मरने वाले कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों को नौकरी प्रदान की जाएगी।

इस बीच, इस महीने के अंत में 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होने वालों के लिए भव्य विदाई पार्टियों का आयोजन किया गया है।कर्मचारी संघ के नेताओं का कहना है कि राज्य सरकार को सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर 62 करने के लिए अध्यादेश जारी कर संबंधित अधिनियम में संशोधन लाना है ताकि 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी सरकार की सेवा करते रहें।ज्यादा जानकारी देते हुए बता दें कि जनवरी 2022 से नए वेतनमान लागू होंगे।

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