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Arvind Kejriwal: तिहाड़ जेल अधीक्षक ने हाईकोर्ट में बताई वजह, केजरीवाल से जेल में क्यों नहीं मिल सकते संदीप पाठक

Arvind Kejriwal:-

Arvind Kejriwal: तिहाड़ जेल अधीक्षक ने दिल्ली हाईकोर्ट में संदीप पाठक को जेल में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से शारीरिक रूप से मिलने की अनुमति नहीं देने के अपने फैसले को सही ठहराया है। तिहाड़ जेल अधीक्षक ने इस निर्णय के पीछे क्या कारण बताया है? इस रिपोर्ट में पढ़ें..।

दिल्ली हाईकोर्ट में तिहाड़ जेल अधीक्षक ने AAP नेता और राज्यसभा सांसद संदीप पाठक को जेल में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से शारीरिक रूप से मिलने की अनुमति नहीं देने का निर्णय उचित ठहराया है। अदालत को बताया कि संदीप पाठक ने मुख्यमंत्री से हुई बातचीत को जानबूझकर मीडिया को बताया और जेल नियमों का उल्लंघन किया। जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की पीठ के समक्ष दिए गए पांच पन्नों के हलफनामे में दावा किया गया है कि संदीप पाठक ने दिल्ली जेल नियमों का उल्लंघन करते हुए मीडिया में बयान दिए।

तिहाड़ जेल अधीक्षक ने कहा कि संदीप पाठक ने मीडिया में दिए गए बयान राजनीतिक रूप से प्रेरित थे। संदीप पाठक पर पक्षपात के आरोपों को खारिज करते हुए अधीक्षक ने मंगलवार को दायर हलफनामे में बहुत कुछ कहा। उसने कहा कि अप्रैल में हुए इस मामले से पहले, राज्यसभा सांसद पाठक को दो बार केजरीवाल से बातचीत करने की अनुमति दी गई थी, लेकिन बाद में उनके व्यवहार के कारण अनुरोध को खारिज करना पड़ा।

20 अगस्त को दायर हलफनामे में तिहाड़ जेल अधीक्षक ने कहा कि याचिकाकर्ता ने जानबूझकर जेल नियमों का उल्लंघन किया। याचिकाकर्ता ने अरविंद केजरीवाल से हुई बातचीत को मीडिया से बताया। जेल प्रशासन याचिकाकर्ता के पूर्ववर्ती व्यवहार को देखते हुए केजरीवाल को जेल में मिलने की अनुमति नहीं देगा। तिहाड़ जेल अधीक्षक ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को जेल नियमों के अनुसार अन्य कैदियों से मिलने की अनुमति दी गई है। इससे पता चलता है कि जेल प्रशासन नियमों के अनुरूप काम कर रहा है।

हलफनामे में कहा गया है कि याचिकाकर्ता ने सीधे तौर पर दिल्ली जेल कानूनों के खिलाफ मीडिया में बयान दिए। जेल प्रशासन को याचिकाकर्ता का व्यवहार देखते हुए उसकी मांग को खारिज करना पड़ा। हम यह भी बताना चाहते हैं कि याचिकाकर्ता को मीडिया के सामने बयान देने से पहले जेल में दो बार अरविंद केजरीवाल से बातचीत करने की अनुमति दी गई थी। इस तथ्य से पता चलता है कि जेल प्रशासन ने याचिकाकर्ता के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार नहीं किया है। बता दें कि बीते 24 अप्रैल को जेल अधिकारियों ने संदीप पाठक को ईमेल भेजकर जेल में केजरीवाल से मिलने की उनकी अनुरोध को खारिज कर दिया था।

 

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