Delhi News: कारण बताओ नोटिस में कहा गया है कि सख्त निर्देश के बावजूद, डीआईपी (सूचना एवं प्रचार निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार) ने 15 अगस्त को सीएम की तस्वीर के बिना आधे पेज का विज्ञापन जारी किया, जो प्रभारी मंत्री के निर्देशों का पूर्ण उल्लंघन है।
Delhi News: दिल्ली की सूचना और प्रचार मंत्री आतिशी भड़क गई हैं कि स्वतंत्रता दिवस पर अखबार में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तस्वीर के बिना विज्ञापन दिया गया है। बाद में उन्होंने विभाग के सचिव और निदेशक के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें कारण बताओ नोटिस भेजा।
विज्ञापन की लागत को प्रभारी मंत्री की मंजूरी के बिना प्रकाशित करने के कारण मंगलवार को जारी नोटिस में अधिकारियों से तीन दिनों के भीतर बताने को कहा गया था।
प्राप्त सूचना के अनुसार, आतिशी ने 14 अगस्त को विभाग को पिछले वर्ष की तरह ही स्वतंत्रता दिवस पर पूरे पेज पर विज्ञापन लगाने का आदेश दिया और केजरीवाल की तस्वीर भी लगाने की अनुमति दी थी। मंत्री ने कहा कि दिल्ली की लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार का नेतृत्व कर रहे मुख्यमंत्री केजरीवाल का चित्र लोकतंत्र और स्वतंत्रता का प्रतीक है। साथ ही, आतिशी ने स्पष्ट रूप से कहा कि डीआईपी को उनके द्वारा मंजूर किए गए विज्ञापन के अलावा कोई और परियोजना नहीं दी जाएगी।
कारण बताओ नोटिस में कहा गया है कि प्रभारी मंत्री के सख्त निर्देशों का घोर उल्लंघन करते हुए, 15 अगस्त को डीआईपी (सूचना एवं प्रचार निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार) ने सीएम की तस्वीर के बिना आधे पेज का विज्ञापन जारी किया। नोटिस में कहा गया है कि पूरी प्रक्रिया को प्रक्रियात्मक रूप से अमान्य कर दिया गया था।
नोटिस में दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 के तहत प्रासंगिक नियमों का हवाला देते हुए कहा गया है कि सूचना एवं प्रसारण मंत्री निर्णय लेने या निर्देश पारित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी हैं और डीआईपी से संबंधित व्यवसायों के निपटान के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं।
नोटिस में डीआईपी सचिव और निदेशक द्वारा GNCTD अधिनियम, संविधान के अनुच्छेद 239 AA, 4 जुलाई, 2018 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ-साथ अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम, 1968 के प्रासंगिक नियमों के उल्लंघन का दावा किया गया है. नोटिस में यह भी बताया गया है कि उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए।