राज्यदिल्ली

Cab Aggregator Scheme: नियमों के उल्लंघन पर 1 लाख तक का जुर्माना वसूलेगा, एप पर आधारित इलेक्ट्रिक कैब सेवा प्रदान करता है।

Cab Aggregator Scheme

Cab Aggregator Scheme: दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने दिल्ली मोटर वाहन एग्रीगेटर एंड डिलिवरी सर्विस प्रोवाइडर स्कीम 2023 की घोषणा की है। यही कारण है कि दिल्ली साल 2030 तक पूरी तरह से एप आधारित इलेक्ट्रिक कैब प्रदान करने में देश का पहला राज्य बन जाएगा। दिल्ली के अंदर काम करने वाले ऑपरेटर्स को अब अधिसूचना जारी होने के 90 दिनों के अंदर लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य होगा. 2030 तक, लाइसेंस वाले ऑपरेटर्स को शत प्रतिशत इलेक्ट्रिक कार में बदलना होगा।

दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने इस पहल को सराहना करते हुए कहा कि दिल्ली में एग्रीगेटर्स को लाइसेंस और नियंत्रण की लंबे समय से आवश्यकता रही है। यह भारत में पहली बार है कि एग्रीगेटर दिशानिर्देशों में ऑपरेटरों को चरणबद्ध रूप से वाहनों को EV व्हीकल में बदलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

AQI DELHI: दिल्ली वालों को जहरीली हवा से राहत नहीं मिली, AQI अभी भी बहुत खराब है, शाम तक बूंदाबांदी की संभावना है

इन पर लागू होगा कैब एग्रीगेटर्स नियम

कैलाश गहलोत ने कहा कि वायु प्रदूषण को देखते हुए राज्य सरकार ने ऐसा बड़ा फैसला पहली बार लिया है। 2030 के बाद, सभी कृषि उद्यमी, चाहे वे ओला या उबर जैसे यात्री परिवहन, डिलीवरी सेवा प्रदाता या तीसरे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म हों, केवल इलेक्ट्रिक वाहनों पर चलेंगे।

Delhi Cab Aggregator Scheme की विशेषताएं

सस्टेनेबल मोबिलिटी

ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ाने और वायु प्रदूषण को कम करने के लिए, कैब एग्रीगेटर्स को अपने बेड़े को इलेक्ट्रिक करना होगा। दिल्ली में सभी एग्रीगेटर्स का पूरा बेड़ा 2030 तक इलेक्ट्रिक हो जाएगा.

इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी

योजना के तहत सभी एग्रीगेटर्स को केवल इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी चलाना होगा। योजना में बताए गए सभी निर्देशों का भी पालन करना होगा।

सेवा गुणवत्ता मानक

सेवा गुणवत्ता के लिए योजना ने कड़े नियम बनाए हैं। इसमें वाहन की सफाई, ड्राइवर का व्यवहार और ग्राहकों की शिकायतों का समय पर समाधान शामिल है।

सार्वजनिक सुरक्षा

यात्रियों की सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने पर इस योजना में विशेष जोर दिया गया है। दिल्ली कैब एग्रीगेटर्स स्कीम राजधानी में संचालित एग्रीगेटर्स, डिलीवरी सेवा प्रदाताओं या ई-कॉमर्स संस्थाओं पर लागू होगी। इसमें बसों को छोड़कर, ऐसे सेवा प्रदाताओं को शामिल किया जाएगा जिनके बेड़े में 25 या अधिक मोटर वाहन (2 पहिया, 3 पहिया और 4 पहिया) हैं। जो उपभोक्ताओं से जुड़ने के लिए ऐप या वेब पोर्टल जैसे डिजिटल मध्यस्थों का उपयोग करते हैं|

लाइसेंस

योजना की घोषणा के 90 दिनों के भीतर या परिचालन शुरू होने से पहले सभी ऑपरेटरों को लाइसेंस प्राप्त करना होगा। लाइसेंस पांच साल के लिए वैध होगा, साथ ही एक वार्षिक शुल्क भी देना होगा। इलेक्ट्रिक वाहनों पर कोई कर नहीं लगेगा। इसके अलावा, दो वर्ष से कम पुराने वाहनों पर पचास प्रतिशत की छूट दी जाती है।

जुर्माना

कैब एग्रीगेटर्स स्कीम में बहुत सख्त प्रावधान हैं। नियमों का उल्लंघन करने पर व्यक्ति को पांच हजार से एक लाख रुपये का जुर्माना देना होगा।

फेसबुक और ट्विटर पर हमसे जुड़ें और अपडेट प्राप्त करें:

facebook-https://www.facebook.com/newz24india

twitter-https://twitter.com/newz24indiaoffc

Related Articles

Back to top button
Share This
हरियाणा की क्वीन Pranjal Dahiya के WOW लुक्स Anant-Radhika की शादी में आएंगे ये बॉलीवुड कपल्स Instagram की क्वीन Jannat Zubair के शानदार लुक्स 2024 में ये बॉलीवुड जोड़ियां बनेंगी Parents DDLJ की ‘सिमरन’ के शानदार Saree Looks
हरियाणा की क्वीन Pranjal Dahiya के WOW लुक्स Anant-Radhika की शादी में आएंगे ये बॉलीवुड कपल्स Instagram की क्वीन Jannat Zubair के शानदार लुक्स 2024 में ये बॉलीवुड जोड़ियां बनेंगी Parents DDLJ की ‘सिमरन’ के शानदार Saree Looks