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हरपाल सिंह चीमा: पंजाब कैबिनेट बैठक में बड़े फैसले, किसानों और पंचायत व्यवस्था को लेकर अहम संशोधन

पंजाब कैबिनेट बैठक में हरपाल सिंह चीमा ने किसानों, नदियों की रेत निकासी और पंचायत राज अधिनियम संशोधन से जुड़े अहम फैसलों की जानकारी दी।

मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में हुई पंजाब कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बैठक के बाद लिए गए फैसलों की विस्तृत जानकारी साझा की। इन निर्णयों को राज्य की प्रशासनिक और ग्रामीण व्यवस्था के लिए अहम माना जा रहा है।

सतलुज और घग्गर के किनारे किसानों को राहत

कैबिनेट बैठक में सबसे बड़ा निर्णय नदियों से जुड़े क्षेत्रों को लेकर लिया गया। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि सतलुज और घग्गर नदियों के निकटवर्ती क्षेत्रों के किसान अब अपनी भूमि पर आई रेत को अपने स्तर पर निकाल सकेंगे। यह निर्णय किसानों के लिए बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है।

हालांकि, यह भी स्पष्ट किया गया कि भूमि से संबंधित गतिविधियों के लिए भू-स्वामी को सरकार से अनुमति लेना आवश्यक होगा। सरकार का कहना है कि यह व्यवस्था पारदर्शिता और नियमन सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है।

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पंचायत राज अधिनियम में बड़ा संशोधन

बैठक में पंजाब पंचायती राज अधिनियम 1994 में संशोधन को भी मंजूरी दी गई। इसके तहत ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पदों के लिए आरक्षण प्रणाली में बदलाव किया गया है।

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने जानकारी दी कि नई व्यवस्था के अनुसार यदि किसी क्षेत्राधिकार में 10 प्रतिशत या उससे अधिक परिवर्तन होता है, तो आरक्षण रोस्टर में भी आवश्यक बदलाव किए जाएंगे। यह निर्णय स्थानीय निकायों में संतुलन और प्रतिनिधित्व को बेहतर बनाने के उद्देश्य से लिया गया है।

आपत्तियों पर त्वरित सुनवाई का प्रावधान

कैबिनेट ने यह भी तय किया कि इस संबंध में किसी भी आपत्ति पर 10 दिनों के भीतर सुनवाई की जाएगी। इससे प्रशासनिक प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाने की कोशिश की गई है।

सरकार का दावा: प्रशासनिक सुधार की दिशा में कदम

मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार ने इन फैसलों को प्रशासनिक सुधार और ग्रामीण विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि इन निर्णयों से किसानों को राहत मिलेगी और पंचायत स्तर पर व्यवस्था अधिक मजबूत होगी।

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